
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिलों में धारा 144 लगाने को गलत करार दिया. बिहार के 6 जिलों में प्रशासन ने धारा 144 लगाई थी, ताकि लोग एक जगह इकठ्ठा न हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में पत्रकारों से कहा कि यह गलत है.
सीएम नीतीश ने कहा, धारा-144 का इस्तेमाल कानून व्यवस्था के तहत किया जाता है. कोरोना से लोगों को जागरुक, सर्तक और सावधान करने की जरूरत है.
कोरोना की वजह से सोमवार को बिहार विधानमंडल के बजट सत्र को बीच में ही समाप्त कर दिया गया. यह सत्र 31 मार्च तक चलने वाला था. कार्यमंत्रणा की बैठक के बाद विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने ये घोषणा की. वहीं, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया. इस प्रस्ताव के तहत 17 मार्च से 31 मार्च तक के स्वीकृत सवालों, गैर-सरकारी संकल्प गैर-सरकारी विधेयक को अनुश्रवण समिति के पास भेज दिए जाएंगे.
लॉक डाउन से संक्रमण को रोका जा सकता है: सीएम नीतीश
कोरोना के कारण बिहार विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में दिए अपने भाषण में कहा कि विभिन्न कोरोना प्रभावित देशों के अनुभव से पता चलता है कि लॉक डाउन से इसके संक्रमण को रोका जा सकता है. सोशल डिस्टेंस यानी सामाजिक और आपसी दूरी इसमें जरूरी है.
उन्होंने कहा, कोरोना से लड़ने के लिए इंतजामों को और मजबूत व अतिरिक्त 100 वेंटिलेटर की व्यवस्था का निर्देश दिया गया है. बिहार-नेपाल सीमा पर 49 चेकिंग प्वॉइंट बनाया गया है. नोवल कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज का खर्च मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा. साथ ही उन्होंने घोषणा की कि अगर किसी की मौत कोरोना से होती है तो 4 लाख रुपये का मुआवजा भी दिया जाएगा.
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सीएम नीतीश ने कहा, पटना के एक तीन सितारा होटल को आइसोलेशन वार्ड में बदला जा रहा है, ताकि जो संदिग्ध पीड़ित हैं उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा जा सके. इसको लेकर बंद पड़े पाटलिपुत्र अशोक होटल को आइसोलेशन वार्ड में बदलने की तैयारी शुरू हो गई है.
उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए तमाम स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल और पार्कों को 31 मार्च तक लिए बंद कर दिया गया है. साथ ही सरकारी और गैर-सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है.
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