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कोर्ट का निर्देश- जामिया में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करे पुलिस

जामिया प्रशासन की याचिका पर सुनवाई करते हुए साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एक्शन टेकेन रिपोर्ट (एटीआर) दायर करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 16 मार्च तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

जामिया प्रशासन ने पुलिस के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है (फाइल फोटो-ANI) जामिया प्रशासन ने पुलिस के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है (फाइल फोटो-ANI)
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 22 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 5:56 PM IST

  • कोर्ट ने 16 मार्च तक रिपोर्ट पेश करने को कहा
  • 16 मार्च को सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर

जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए बुधवार को साकेत कोर्ट का रुख किया. दिल्ली पुलिस पर 15 दिसंबर को जामिया यूनिवर्सिटी में अवैध प्रवेश, लाठीचार्ज और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है.

जामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन ने साकेत कोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. जामिया प्रशासन की अर्जी पर सुनवाई करते हुए साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एक्शन टेकेन रिपोर्ट (एटीआर) दायर करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पुलिस से 16 मार्च तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

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पुलिस को एटीआर दाखिल करने का आदेश

अपनी अर्जी में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा है कि दिल्ली पुलिस गैर-कानूनी तरीके से यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसी और उसके बाद न सिर्फ लाठीचार्ज किया बल्कि यूनिवर्सिटी की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया. जामिया यूनिवर्सिटी की अर्जी पर दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एटीआर दायर करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 16 मार्च को अगली तारीख दी है. अब दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को साकेत कोर्ट में एटीआर सुनवाई से पहले दाखिल करनी होगी.

दिल्ली पुलिस पर नहीं हुई कार्रवाई

जामिया यूनिवर्सिटी ने साकेत कोर्ट में याचिका दायर कर 15 दिसंबर की घटना पर संबंधित दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. जामिया प्रशासन की तरफ से अर्जी में कहा गया है कि जिन लोगों की वजह से यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में तोड़फोड़ हुई और लाठीचार्ज हुआ, उनके खिलाफ अभी तक दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है. अर्जी में पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि लाठीचार्ज करने से पहले उन्होंने लाइब्रेरी में न सिर्फ दरवाजे बाहर से बंद कर दिए बल्कि सीसीटीवी भी बंद कर दिए गए. उसके बाद छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे गए.

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सुनवाई के दौरान जामिया यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया गया कि इस मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए कई शिकायत दी गई लेकिन अभी तक इसे दर्ज नहीं किया गया है. प्रशासन की शिकायत है कि इस मामले में किसी भी पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई जांच शुरू नहीं की गई है. साकेत कोर्ट में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रजत गोयल ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को इस मामले में एटीआर दाखिल करने का आदेश दिया.

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