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FIR से सजा तक 2400 पेज में, दस्तखत करने में जज ने खत्म कर दिए 4 पेन

चारा घोटाला मामले की सुनवाई कर रहे सीबीआई जज शिवपाल सिंह लालू यादव समेत सभी आरोपियों की 2400 पेज की फाइल में दस्तखत कर रहे हैं. इस दस्तखत करने में ही जज शिवपाल अब तक चार पेन खत्म कर चुके हैं. फिलहाल 24 पेज का फैसला तैयार किया जा रहा है.

लालू प्रसाद यादव लालू प्रसाद यादव
राम कृष्ण/रोहित कुमार सिंह
  • रांची,
  • 06 जनवरी 2018,
  • अपडेटेड 6:21 PM IST

सीबीआई की अदालत ने देवघर चारा घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत 16 दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया है. अदालत ने लालू यादव को साढ़े तीन साल की जेल की सजा सुनाई है. साथ ही पांच लाख रूपये का जुर्माना ठोका है. इससे पहले सीबीआई जज शिवपाल सिंह ने मामले की 2400 पेज की फाइल में दस्तखत किए.

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इस फाइल में दस्तखत करने में ही जज शिवपाल ने चार पेन की स्याही खत्म कर दी. शनिवार को सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव समेत मामले के सभी दोषियों के खिलाफ सजा सुनाई. रांची की सीबीआई अदालत ने शाम चार बजे के बाद सजा का ऐलान किया. इससे पहले शनिवार दोपहर दो बजे के बाद विशेष कोर्ट के जज शिवपाल सिंह कोर्ट रूम पहुंचे.

मामले में जेल में बंद लालू समेत सभी 16 दोषी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुए. इस दौरान छह दोषियों की सजा पर सुनवाई भी हुई, जिसके बाद जज ने सभी दोषियों को फैसले के लिए शाम चार बजे तक इंतजार करने का आदेश दिया. दरअसल, रांची की सीबीआई विशेष अदालत में आज छह दोषियों की सजा पर सुनवाई होनी थी. लालू समेत बाकी 10 दोषियों की सजा पर गुरुवार और शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो चुकी है.

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मालूम हो कि देवघर कोषागार आरसी 64ए/96 से 89 लाख रुपये फर्जी तरीके से निकाले जाने के मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव सहित 16 आरोपी दोषी करार हैं. कोर्ट ने उन्हें 23 दिसंबर को दोषी पाया था, जिसके बाद लालू रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद है. 3 जनवरी से मामले के दोषियों की सजा पर सुनवाई चल रही है. कल लालू के वकील ने तबीयत का हवाला देते हुए जज से कम से कम सजा की गुहार लगाई थी.

23 दिसंबर को कोर्ट ने ठहराया था दोषी

सीबीआई की विशेष अदालत ने 23 दिसंबर को चारा घोटाले के एक मामले में लालू यादव को दोषी ठहराया था. वकीलों के अनुसार अदालत ने लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है. तीन वर्ष से ज्यादा की सजा सुनाई गई है, जिसके चलते उन्हें तत्काल जमानत नहीं मिल सकती है. अब जमानत के लिए उनको हाईकोर्ट जाना होगा.

सुनवाई में लालू रहे खामोश

शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए हुई सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद पूरी तरह चुप रहे. उनके अधिवक्ता चितरंजन प्रसाद ने न्यायाधीश से आग्रह किया कि लालू की उम्र 70 वर्ष हो गई है. वह शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं. उन्हें हाईपर टेंशन और डायबिटीज है. 21 सालों से केस लड़ रहे हैं. इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लालू प्रसाद को कम से कम सजा दी जाए.

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वहीं, सीबीआई के अधिवक्ता ने इस पर विरोध जताते हुए कहा कि लालू राजनीति में सक्रिय हैं. रैलियां और भाषण कर रहे हैं. इसलिए नहीं लगता कि बहुत बीमार हैं. जेल में भी मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध हैं. वह मुख्य आरोपी हैं. इसलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए.

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