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केजरीवाल सरकार की वजह से बचे हुए हैं निर्भया के गुनहगार- जावड़ेकर

प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को कहा, अरविंद केजरीवाल सरकार के वकील कह रहे हैं कि निर्भया के दोषियों को 22 को फांसी नहीं हो सकती क्योंकि अभी अपील का वक्त है. जावड़ेकर ने कहा, ये वक्त दिया किसने?

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (ANI) केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (ANI)
अशोक सिंघल
  • नई दिल्ली,
  • 16 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 5:52 PM IST

  • दिल्ली सरकार की देरी के कारण नहीं मिला इंसाफ
  • जावड़ेकर ने पूछा, दोषियों को इतना वक्त किसने दिया

निर्भया रेप और हत्या मामले में देरी के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को कहा, 'अरविंद केजरीवाल सरकार के वकील कह रहे हैं कि निर्भया के दोषियों को 22 को फांसी नहीं हो सकती क्योंकि अभी अपील का वक्त है.' जावड़ेकर ने कहा, 'ये वक्त दिया किसने? 2017 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद एक सप्ताह में अगर उनको नोटिस दिया जाता तो आजतक उनके अपील के सारे अधिकार खत्म हो गए होते और वो पहले ही फांसी पर लटक गए होते.'

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केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 'इससे देश को न्याय मिलता और सबक भी मिलता. लेकिन दिल्ली सरकार की देरी के कारण यह नहीं हो पाया. दिल्ली सरकार को जवाब देना चाहिए कि क्यों देर की गई.'

निर्भया के साथ साल 2012 में चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म और उसकी मौत के गुनहगारों के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने 'डेथ वारंट' जारी किया है. पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने डेथ वारंट जारी करते हुए दोषियों को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी देने का निर्देश दिया है. पवन गुप्ता, मुकेश सिंह, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर मामले में दोषी पाए गए हैं.

उधर हाईकोर्ट ने बुधवार को इस मामले के दोषी मुकेश की याचिका को खारिज कर दिया. इस मामले में मुकेश ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर निचली अदालत के डेथ वारंट को खारिज करने की मांग की थी. जस्टिस मनमोहन और संगीता ढींगरा सहगल की अध्यक्षता वाली अदालत की एक खंडपीठ ने याचिकाकर्ता मुकेश के वकील से ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा.

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