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चिन्मयानंद मामला: इलाहाबाद HC ने पीड़ित छात्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई टाली

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर एलएलएम छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न मामले पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हालांकि हाई कोर्ट ने पीड़ित छात्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई टाल दी है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद (फाइल-IANS) पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद (फाइल-IANS)
aajtak.in
  • प्रयागराज,
  • 29 नवंबर 2019,
  • अपडेटेड 6:25 PM IST

  • पीड़ित छात्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली
  • सरकार ने अब तक दाखिल नहीं किया जवाब
  • अब जस्टिस अशोक की एकल पीठ में सुनवाई

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर एलएलएम छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न मामले पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने पीड़ित छात्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई टाल दी है. प्रॉपर कोर्ट में मुकदमा नहीं लगने की वजह से यह सुनवाई टाली गई है.

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पीड़िता की जमानत याचिका पर राज्य सरकार ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है. मामले की अगली सुनवाई अब 2 दिसंबर को होगी. जस्टिस अशोक कुमार की एकल पीठ में अब सुनवाई होगी.

स्वामी चिन्मयानंद से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में पीड़ित छात्र जेल में बंद है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच एसआईटी कर रही है. एसआईटी इस मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.

कोर्ट ने SIT से बेहतर हलफनामा मांगा

हाई कोर्ट स्वामी चिन्मयानंद की जमानत अर्जी पर 16 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित कर चुकी है.

इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न मामले में एसआईटी ने गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में हलफनामे के साथ अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल कर दी है. हालांकि कोर्ट ने एसआईटी से बेहतर हलफनामा मांगा है.

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीड़िता की शिकायत पर दिल्ली के लोधी रोड थाने में मुकदमा दर्ज न होने के मामले में एसआईटी से जानकारी भी मांगी. हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई पर एसआईटी से हलफनामा मांगा है.

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