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केजरीवाल का LG हाउस में चला धरना संवैधानिक था या असंवैधानिक, 3 अगस्त को होगी सुनवाई

3 अगस्त को कोर्ट इस बात पर भी सुनवाई करेगा कि क्या IAS अधिकारियों ने हड़ताल की थी. अगर की थी तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है.

एलजी दफ्तर में केजरीवाल और उनके मंत्री एलजी दफ्तर में केजरीवाल और उनके मंत्री
सना जैदी/पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 22 जून 2018,
  • अपडेटेड 2:12 PM IST

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एलजी हाउस में 9 दिनों तक चला धरना संवैधानिक था या असंवैधानिक इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट अब 3 अगस्त को सुनवाई करेगा. धरने के दौरान ही लगाई गई याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच में डेडलॉक अब टूट गया है. लिहाजा इस मामले की सुनवाई अब रेगुलर बेंच ही करेगी.

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बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों के धरने और साथ ही आईएएस अफसरों के काम न करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में चार अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गई थीं. 3 अगस्त को होने वाली सुनवाई में कोर्ट इस बात पर भी सुनवाई करेगा कि क्या IAS अधिकारियों ने हड़ताल की थी. अगर की थी तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है.

मुख्यमंत्री के धरने को खत्म कराने को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या वह इस याचिका को वापस लेना चाहता है, लेकिन याचिकाकर्ता ने कहा कि धरना खत्म कराने के साथ-साथ याचिका में उनकी कुछ और मांगे थीं. जिसमें धरना असंवैधानिक है या असंवैधानिक, इसको भी कोर्ट सुनवाई के दौरान तय करे.

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल के धरने पर सवाल उठाते हुए कहा था कि क्या एलजी के घर के अंदर धरना करने से पहले मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों ने इजाजत ली थी.

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