Advertisement

कोरोना वायरस: कर्नाटक सरकार ने लागू किए कई नियम, पालन न करने पर कार्रवाई

अगर किसी खास इलाके में कोरोना वायरस के संक्रमण का पता चलता है तो वहां के जिलाधिकारी को बीमारी रोकने के लिए एहतियात के कदम उठाए जाने का अधिकार दिया गया है. निर्देशों का पालन नहीं करने पर जुर्माने का भी आदेश दिया गया है.

नियम के मुताबिक, जिलाधिकारियों को कई प्रकार के अधिकार दिए गए हैं (फाइल फोटो-PTI) नियम के मुताबिक, जिलाधिकारियों को कई प्रकार के अधिकार दिए गए हैं (फाइल फोटो-PTI)
नोलान पिंटो
  • बेंगलुरु,
  • 12 मार्च 2020,
  • अपडेटेड 8:04 AM IST

  • जनता की ओर से विशेष उपाय किए जाने के निर्देश
  • सरकारी व निजी अस्पतालों में फ्लू वार्ड बनाने का निर्देश

कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कर्नाटक ने कर्नाटक महामारी रोग COVID-19 विनियम 2020 लागू किया है. महामारी रोग अधिनियम, 1987 (1897 के केंद्रीय अधिनियम 3) की धारा 2, 3, 4 के तहत अस्थायी नियमों की घोषणा की गई है और COVID-19 के प्रकोप को रोकने के लिए जनता की ओर से विशेष उपाय किए जाने के निर्देश दिए गए हैं.

Advertisement

इस विनियम के अनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं के निदेशक, राज्य स्तर पर चिकित्सा शिक्षा के निदेशक और डीसी, डीएचओ व डीएसएस को कई प्रकार के अधिकार दिए गए हैं. COVID-19 के संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में फ्लू वार्ड बनाए जाने का निर्देश दिया गया है. अगर किसी खास इलाके में कोरोना वायरस के संक्रमण का पता चलता है तो वहां के जिलाधिकारी को बीमारी रोकने के लिए एहतियात के कदम उठाए जाने का अधिकार दिया गया है.

ये भी पढ़ें: कोरोना: इटली से आए 83 लोगों को सेना के निगरानी केंद्र में रखा गया

निर्देश के मुताबिक, संक्रमण वाले इलाके में निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं-

1-प्रभावित इलाके को सील करना

2-प्रभावित इलाके में लोगों की आवाजाही पर रोक लगाना

3-स्कूल-दफ्तर बंद करना और लोगों के जुटने पर पाबंदी

Advertisement

4-पूरे इलाके में गाड़ियों की मूवमेंट पर रोक

5-किसी भी सरकारी या निजी बिल्डिंग को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करना

6-उस इलाके के सभी सरकारी विभाग के स्टाफ जिला प्रशासन के निर्देश पर अपनी ड्यूटी का निर्वहन करेंगे

इन निर्देशों का पालन नहीं करने पर जुर्माने का भी आदेश दिया गया है. विनियम के मुताबिक, कोई व्यक्ति, संस्था या संगठन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. दूसरी ओर कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अब तक 1 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है.

कर्नाटक से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं कि COVID-19 से ग्रसित एक व्यक्ति की कथित तौर पर मौत हो गई. इसके बारे में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, जनवरी अंत में वह (मरीज) दुबई गया और फरवरी अंत में लौटा. वापसी के बाद उसने बुखार की शिकायत की. बाद में उसे गहन निगरानी में रखा गया. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगर मृतक की हेल्थ रिपोर्ट देखें तो उसे न्यूमोनिया, ब्लड प्रेशर और दमे जैसी शिकायतें थीं. ऐसे में COVID-19 से मौत की संभावना काफी कम है.

ये भी पढ़ें: कोरोना वायरस के डर से हैजमैट सूट पहनकर एयरपोर्ट पहुंची सुपरमॉडल, फैंस हैरान

Advertisement

मरीज की कोरोना वायरस से कथित मौत पर स्वास्थ्य विभाग ने एक बयान भी जारी किया है. इसमें कहा गया है कि कलबुर्गी के 76 साल के एक व्यक्ति की Covid-19 से मौत की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई हैं जो पूरी तरह से गलत हैं. उसका सैंपल लिया गया है और टेस्ट के लिए भेजा गया है. मीडिया से आग्रह है कि सरकार की मदद करें और डर फैलाने की बजाय लोगों में जागरूकता फैलाएं.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement