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कोर्ट में वकील ने कहा- भारत माता की जय बोलेंगे शब्बीर शाह, जज बोले- ये TV स्टूडियो नहीं

शब्बीर शाह को 25 जुलाई को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद ईडी की टीम उसे दिल्ली लेकर आई थीं. यहां उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था.

अलगाववादी नेता शब्बीर शाह अलगाववादी नेता शब्बीर शाह
जावेद अख़्तर/पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 03 अगस्त 2017,
  • अपडेटेड 6:50 PM IST

गुरूवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में हैरान करने वाली घटना सामने आई. मनी लॉन्ड्रिंग केस में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, इसी दौरान भारत का संविधान मानने और देशभक्ति की बात होने लगी. शब्बीर शाह की तरफ से कहा गया कि वो संविधान में यकीन करते हैं. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने कोर्ट में कहा कि अगर शब्बीर शाह को संविधान में यकीन है और वह देशभक्त हैं तो क्या भारत माता की जय बोलेंगे.

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दरअसल, सुनवाई के दौरान शब्बीर शाह के वकील ने कहा ''यह पूरा केस पॉलिटिकल है. शब्बीर शाह कश्मीर के नेता हैं, इसलिए उन्हें फंसाया जा रहा है. हम भारत के कानून पर भरोसा करते हैं.''

शब्बीर के वकील के इस बयान पर ED वकील ने तंज कसा और बोला कि वो कानून पर कितना भरोसा करते हैं हमें पता है. इतना ही नहीं ईडी वकील ने आगे कहा कि अगर शब्बीर शाह देशभक्त हैं, तो वह यहां भारत माता की जय बोलें. शब्बीर शाह के वकील इस पर कुछ बोल पाते उससे पहले ही जज ने ईडी के वकील को रोक कर डांट दिया और कहा कि ये कोर्ट है डिबेट के लिए TV स्टूडियो नहीं है.

बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस झले रहे अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की गुरूवार को पेशी की गई. कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड और बढ़ी दी. इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने एक दिन के लिए शाह की रिमांड बढ़ाई थी.

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वहीं सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को एक कॉस्फीडेंशियल फाइल भी दी. इस फाइल में बताया गया है कि किन-किन लोगों से शब्बीर ने कैश में पैसा लिया. साथ ही शब्बीर के होटल और प्रॉपर्टी से जुड़े खातों से वो पैसा आगे भेजा गया. ईडी ने कोर्ट को बताया कि 10 हज़ार से ज़्यादा मेल हैं, जिनकी जांच करनी है, साथ ही जिन लोगों को ये पैसे दिए गए, उनसे भी पूछताछ करनी है. ईडी ने भी बताया कि इसी पैसे से कश्मीर में पत्थरबाज़ी कराने में किया गया.

वहीं दूसरी तरफ शब्बीर शाह ने भी कोर्ट में अर्जी लगाई है कि उनकी जान को खतरा है. शब्बीर ने सुरक्षा की मांग की है. साथ ही कहा है कि उनके जो भी बयान ईडी ने दर्ज किए हैं, वो जबरदस्ती लिए हैं. 

शब्बीर शाह को 25 जुलाई को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद ईडी की टीम उसे दिल्ली लेकर आई थीं. यहां उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट ने शाह को 7 दिन की रिमांड में भेज दिया था. कई बार समन भेजने के बाद भी शब्बीर पेश नहीं हुआ था, जिसके बाद शब्बीर शाह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था.

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ये है पूरा मामला

दरअसल, अगस्त 2005 में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने असलम वानी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था. असलम पर हवाला कारोबार से जुड़े होने का आरोप था. आरोप था कि असलम ने शब्बीर शाह को अलग-अलग वक्त पर कुल 2.25 करोड़ रुपये दिए. जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिग एक्ट के तहत शब्बीर शाह और असलम वानी के खिलाफ केस दर्ज किया. वानी 63 लाख की नकदी के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया गया था. पुलिस का दावा था कि वानी के पास ये पैसा हवाला के जरिए मध्य एशिया से आया.

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में असलम वानी ने 63 में से 50 लाख रुपए शब्बीर शाह को देने की बात कबूली थी. साथ ही पुलिस ने ये भी दावा किया था कि असलम को इनमें से 10 लाख रुपए श्रीनगर में जैश-ए मोहम्मद के एरिया कमांडर अबु बकर को दिए जाने थे.

ईडी तमात खातों और ट्रांजैक्शन की जानकारी निकालने के लिए शाह से पूछताछ कर रही है. इस बात की भी आशंका है कि शाह हवाला के जरिए कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को उकसावा देता था.

 

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