Advertisement

AAP मंत्री ने कपिल मिश्रा, विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ किया मानहानि का केस

दिल्ली में बड़े पैमाने पर पेड़ काटने के मामले में मंत्री इमरान हुसैन की याचिका में कहा गया है कि कपिल मिश्रा और भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता के साथ-साथ विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने उन पर गलत आरोप लगाए.

विजेंद्र गुप्ता और कपिल मिश्रा (फाइल फोटो) विजेंद्र गुप्ता और कपिल मिश्रा (फाइल फोटो)
पंकज जैन/वरुण शैलेश
  • नई दिल्ली,
  • 04 अगस्त 2018,
  • अपडेटेड 10:21 PM IST

दिल्ली में 17 हजार पेड़ काटने का सियासी मामला कोर्ट पहुंच गया है. आम आदमी पार्टी सरकार में पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने कपिल मिश्रा, बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता और भाजपा-अकाली विधायक मनजिंदर सिरसा के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि की याचिका दायर की है.

मंत्री इमरान हुसैन की याचिका में कहा गया है कि कपिल मिश्रा और भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता के साथ-साथ विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने पेड़ गिराने के मामले में उन पर गलत आरोप लगाया.

Advertisement

बता दें कि नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉपरेरेशन (एनबीसीसी) के प्रोजेक्ट में पेड़ काटे जाने का मुद्दा उठने के बाद विजेंद्र गुप्ता ने अन्य विधायकों और पार्षदों के साथ सरोजिनी नगर थाने के बाहर प्रदर्शन किया था. प्रदर्शन में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा भी शामिल हुए. इस दौरान विधायकों ने मंत्री इमरान हुसैन द्वारा पेड़ काटने की अनुमति देने के दस्तावेज दिखाते हुए उनके खिलाफ कई आरोप लगाए थे.

विजेंद्र गुप्ता ने कहा था कि एनबीसीसी ने दिल्ली सरकार से नेताजी नगर और नौरोजी नगर में पेड़ काटने की स्वीकृति मांगी थी. एनबीसीसी ने काटे गए पेड़ों की क्षतिपूर्ति के एवज में पेड़ लगाने और उनके रखरखाव के लिए सुरक्षा राशि के तौर पर दिल्ली सरकार को 22 करोड़ 54 लाख 35 हजार रुपये का अग्रिम भुगतान भी किया है.

Advertisement

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement