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वायु प्रदूषण पर SC ने लगाई फटकार, कहा- लोगों का स्वास्थ्य जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए जो टास्क फोर्स बनाई है, उसमें आपने किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ को क्यों नहीं रखा.

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संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 24 जनवरी 2018,
  • अपडेटेड 12:15 PM IST

राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है. बुधवार को वायु प्रदूषण के मसले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि लोगों का स्वास्थ्य बेहद जरूरी है, चाहे वो दिल्ली हो या फिर पंजाब-हरियाणा. सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के पराली जलाने को लेकर भी चिंता जताई है.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए जो टास्क फोर्स बनाई है, उसमें आपने किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ को क्यों नहीं रखा. लोगों का स्वास्थ्य जरूरी है, आप उसे बुलडोज़ ना करें. इस मामले की अगली सुनवाई अब 29 जनवरी को होगी.

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कोर्ट ने ये भी कहा कि हमारी इजाजत के बिना आप सब कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे, पहले उसे हम देखेंगे. बाद में तय करेंगे कि रिपोर्ट को लागू किया जाए या नहीं.

इस पर केंद्र ने कहा है कि हमने 5 जनवरी को एक स्वास्थ्य संबंधी विशेषज्ञ टीम में रखा है. जिसपर कोर्ट ने कहा कि 6 जनवरी को फाइनल रिपोर्ट आई, यानी सिर्फ 24 घंटे का ही समय दिया गया.

गौरतलब है कि बीते साल दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण काफी समस्या हुई थी. सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने लगातार दिल्ली और केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी. हाल ही में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषित हवा से लड़ने और उस पर लगाम लगाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक खास आदेश दिया था. यह आदेश एक एक्शन प्लान का हिस्सा है जिसमें दिल्ली के प्रदूषण से निपटने के उपायों को लेकर 4 कैटेगरी बनाई गई है. एनजीटी का एक्शन प्लान अब इन्हीं 4 कैटेगिरी इसके इर्द-गिर्द घूमेगा.

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