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स्कूली बच्चों को मिलावटी चावल खिलाना पड़ा महंगा, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

पटियाला हाउस कोर्ट ने चावल में मिलावट करने के लिए अजय कुमार नाम के व्यापारी को 2 साल की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना न चुकाने की हालत में 15 दिन की सजा और बढ़ा दी जाएगी.

पटियाला हाउस कोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट
सबा नाज़/पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 31 अगस्त 2016,
  • अपडेटेड 6:50 AM IST

पटियाला हाउस कोर्ट ने चावल में मिलावट करने के लिए अजय कुमार नाम के व्यापारी को 2 साल की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना न चुकाने की हालत में 15 दिन की सजा और बढ़ा दी जाएगी. दरअसल अजय जिस सेला चावल को बेच रहा था उनमे सिंथेटिक कलर और टेट्राजिन मिलाया जा रहा था. इतना ही नहीं ये चावल एमसीडी के स्कूलों में भेजे जा रहे थे. 2005 में किराड़ी के इस व्यापारी के खिलाफ़ शिकायत मिलने पर छापा डाला गया था और सैंपल लिए गए तो पाया गया कि सच में अजय कुमार मिलावटी चावल बेच रहा था.

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2005 में ये मामला सुनवाई के लिए कोर्ट तक पंहुचा. अजय को प्रिवेन्शन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 16 (1A) के तहत सज़ा सुनाई गई है. कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया क्योंकि जानबूझकर अजय कुमार ने मिलावटी चावल मासूम बच्चों को खिलाने के लिए भेजा. ये जानते हुए कि ये चावल स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है. करीब 11 साल चले इस केस में कोर्ट में वो रिपोर्ट बेहद अहम रही जो चावल के सैंपल के लिए उठाई गई थी.

अभी एक दिन पहले ही बिहार में कोर्ट ने एक प्रिंसिपल को सजा सुनाई है. जिसमें घटिया तेल के इस्तेमाल और खराब खाना खाने से 23 स्कूली बच्चों को अपनी जान गवानी पड़ी थी. मिलावट खोरों पर कोर्ट का सक्त होना बेहद जरुरी है ताकि लगातार मिलावट को लेकर आ रही खबरों पर लगाम लगाई जा सके.

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