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उपभोक्ताओं को सीधा फायदा पहुंचाने वाला बिल एक बार फिर से लटका

किसी उत्पाद को लेकर गलत या भ्रामक दावे करने वाले सेलीब्रिटी और ब्रांड एंबेसडर को सजा या जुर्माना दिलाने वाले बिल पर वित्त मंत्री अरुण जेलटी की अध्यक्षता में बैठक हुई. इस मंत्री समूह की बैठक (GoM) में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, राम विलास पासवान और जेपी नड्डा भी शामिल हुए. मंगलवार को हुई इस बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाया.

रविशंकर प्रसाद, अरुण जेटली रविशंकर प्रसाद, अरुण जेटली
सबा नाज़/हिमांशु मिश्रा
  • नई दिल्ली,
  • 31 अगस्त 2016,
  • अपडेटेड 2:21 AM IST

किसी उत्पाद को लेकर गलत या भ्रामक दावे करने वाले सेलीब्रिटी और ब्रांड एंबेसडर को सजा या जुर्माना दिलाने वाले बिल पर वित्त मंत्री अरुण जेलटी की अध्यक्षता में बैठक हुई. इस मंत्री समूह की बैठक (GoM) में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, राम विलास पासवान और जेपी नड्डा भी शामिल हुए. मंगलवार को हुई इस बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाया. मंत्री समूह की अगली बैठक में दूसरे देशों में विज्ञापन करने वाले सेलीब्रिटीज को लेकर नियम और कानूनों और सजा के प्रावधानों पर भी गौर करने के बाद ही कोई फैसला होगा.

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असल में उपभोक्ता संरक्षण संशोधन विधेयक के प्रावधानों की समीक्षा के लिए बनी संसद की स्थायी समिति ने किसी प्रोडक्ट को लेकर भ्रामक और झूठे दावे करने वाले सेलीब्रिटी और ब्रांड एंबेसडरों के लिए भी सजा और जुर्माने की सिफारिश की थी. समिति की सिफारिश के मुताबिक अगर किसी उत्पाद का विज्ञापन पहली बार गलत या गुमराह करने वाला पाया जाता है तो ब्रांड एंबेसडर या सेलिब्रिटी को 10 लाख का जुर्माना या 2 साल तक की कैद या दोनों का प्रावधान है. दूसरी बार यही गलती होने पर जुर्माना 50 लाख रुपए और 5 साल तक की सजा हो सकती है. हालांकि कमेटी ने गुमराह करने वाले या गलत विज्ञापनों को साफ साफ तौर पर परिभाषित करने की भी सिफारिश संसदीय समिति से की थी.

संसदीय समिति ने की थी ये सिफारिशें
संसदीय समिति ने इसके अलावा खाने के सामानों में मिलावट करने वालों को लेकर लिए भी कुछ सिफारिश की थी. जो इस प्रकार हैं अगर कोई व्यापारी पहली बार मिलावट का दोषी पाया जाता है तो 2 साल की कैद और 10 लाख रुपए के जुर्माने के साथ-साथ उसका लाइसेंस भी 2 साल तक के लिए निरस्त करने और अगर दूसरी बार दोषी पाए जाने पर जुर्माना 50 लाख और 5 साल कैद के साथ-साथ लाइसेंस स्थाई तौर पर खत्म कर दिए जाने की सिफारिश भी संसदीय समिति ने की थी.

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बिल की राह नहीं आसान
समिति ने सरकार से बिल के उस प्रावधान पर भी पुनर्विचार करने की सिफारिश की थी जिसमें गलत शिकायत करने पर उपभोक्ता पर 50 हजार तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया था. दरसअल उपभोक्ता संरक्षण संशोधन विधेयक को पिछले साल 10 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था जिसे कई सांसदों की आपत्ति के बाद सरकार ने बिल को संसद की स्थाई समिति के पास भेज दिया गया था. एक बात तो साफ है अगर ये बिल संसद से पास हो जाता है तो ये बिल मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि में शुमार हो जाएगा जिसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा. लेकिन उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाने वाले इस बिल की राह इतनी आसान नहीं है.

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