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शरजील इमाम को 14 दिन की जेल, लिए जाएंगे आवाज के नमूने

पुलिस वॉयस सैंपल का मिलान उस वीडियो क्लिप से करेगी जिस पर भड़काउ बयान देने का आरोप लगा है. मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पुरुषोत्तम पाठक ने दिल्ली पुलिस के एक आवेदन पर आदेश दिया और निर्देश दिया कि आरोपी जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है, उसे 13 फरवरी को सीएफएसएल में पेश किया जाए.

क्राइम ब्रांच गुरुवार को शरजील के आवाज के नमूने लेगी (फाइल फोटो-PTI) क्राइम ब्रांच गुरुवार को शरजील के आवाज के नमूने लेगी (फाइल फोटो-PTI)
अरविंद ओझा
  • नई दिल्ली,
  • 12 फरवरी 2020,
  • अपडेटेड 12:13 AM IST

  • 13 फरवरी को CFSL में पेशी का आदेश
  • बिहार से 28 जनवरी को हुई थी गिरफ्तारी

देशद्रोह के आरोपी शरजील इमाम को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने क्राइम ब्रांच को शरजील इमाम का वॉइस सैंपल लेने की अनुमति दे दी. इसके बाद गुरुवार को क्राइम ब्रांच सीएफएसएल लैब में उसका वॉयस सैंपल लेगी. वहीं कोर्ट ने शरजील को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.

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दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को पुलिस को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्र शरजील इमाम का वॉयस सैंपल लेने की अनुमति दी. पुलिस इस सैंपल का मिलान उस वीडियो क्लिप से करेगी जिस पर भड़काउ बयान देने का आरोप लगा है. मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पुरुषोत्तम पाठक ने दिल्ली पुलिस के एक आवेदन पर आदेश दिया और निर्देश दिया कि आरोपी जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है, उसे 13 फरवरी को सीएफएसएल में पेश किया जाए.

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शरजील इमाम की छह दिनों की न्यायिक हिरासत बुधवार को समाप्त हुई थी. उसे बिहार के जहानाबाद जिले के काको से 28 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था. इमाम को कथित तौर पर प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने और राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया.

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इसके बाद उसे पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. बाद में हिरासत को तीन दिन और बढ़ा दिया गया. 6 फरवरी को उसे छह दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और उसे रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद कोर्ट के समक्ष पेश किया गया. अपराध शाखा ने 26 जनवरी को उसके खिलाफ एक राजद्रोह का मामला दर्ज किया. यह मामला 13 जनवरी को एक भड़काऊ भाषण देने के लिए दर्ज किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

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शरजील इमाम पर आईपीसी की धारा 124ए (देशद्रोह) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. आईपीसी की धारा 124-ए के तहत सजा तीन साल से लेकर उम्रकैद तक है. दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को शाहीन बाग में जारी विरोध प्रदर्शन के दौरान सुर्खियों में आए शरजील इमाम पर सीएए और एनआरसी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के लिए मुकदमा दर्ज किया था.

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