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मेट्रो स्टेशन पर ज्यादा देर तक रुके तो भरना होगा जुर्माना, सोमवार से नए नियम होंगे लागू

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार एक टिकट पर यात्री दो घंटे पचास मिनट तक रुक सकता है. 11 जनवरी से इन नियमों को तोड़ने पर 10 रुपए घंटे और अधिकतम पचास रुपए घंटा वसूला जा सकता है.

मेट्रो स्टेशनों पर भीड़-भाड़ कम करने के लिए कदम मेट्रो स्टेशनों पर भीड़-भाड़ कम करने के लिए कदम
संदीप कुमार सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 09 जनवरी 2016,
  • अपडेटेड 6:41 PM IST

दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों पर भीड़-भाड़ कम करने के लिए डीएमआरसी ने एक नया रास्ता निकाला है. सोमवार से ये नियम लागू होंगे. इसके अनुसार अठारह रुपए तक का टिकट लेने वाले यात्री 65 मिनट तक स्टेशन में रुक सकते हैं. इसी तरह 23 रुपए के टिकट पर सौ मिनट और 23 रुपए से अधिकतम रुपए के टिकट पर तीन घंटे स्टेशन पर रुका जा सकता है.

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वर्तमान व्यवस्था के अनुसार एक टिकट पर यात्री दो घंटे पचास मिनट तक रुक सकता है. 11 जनवरी से इन नियमों को तोड़ने पर 10 रुपए घंटे और अधिकतम पचास रुपए घंटा वसूला जा सकता है. डीएमआरसी के मुताबिक, हर महीने करीब एक लाख लोगों से मेट्रो स्टेशन पर ज्यादा रुकने के चलते जुर्माना वसूला जाता है. लेकिन स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए अब नए सिरे से इस नियम को बनाया गया है.

मेट्रो ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री 18 रुपए तक के टिकट के साथ स्टेशन पर 65 मिनट, 23 रुपए तक के टिकट के साथ 100 मिनट और उससे ज्यादा के टिकट के साथ 3 घंटे तक मेट्रो स्टेशन पर रुक सकेंगे. गौरतलब है कि दिल्ली में ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू होने के बाद से मेट्रो स्टेशनों पर भीड़ और बढ़ने लगी है. मेट्रो में कई ऐसे लोग भी यात्रा करते हैं जो बिना वजह मेट्रो स्टेशनों पर बैठे रहते हैं या जिन्हें एक या दो स्टेशन दूर जाना होता हैं लेकिन वो एक दो घंटे मेट्रो में सफर करते रहते हैं और टाइम पूरा होने से पहले अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं.

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मेट्रो के नेटवर्क में अब तक 170 मिनट रहने का प्रावधान है. इससे अधिक देर तक रहने पर यात्रियों पर जुर्माना किया जाता है. डीएमआरसी के प्रवक्ता का कहना है कि निर्धारित समय से अधिक देर तक रहने के कारण हर माह एक लाख से अधिक यात्रियों पर जुर्माना किया जाता है.

जुर्माने के प्रावधान के बावजूद भारी संख्या में यात्री निर्धारित समय से अधिक देर तक मेट्रों स्टेशनों पर रहते हैं. इससे स्टेशनों पर भीड़ भी बढ़ती है. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ऐसे यात्रियों पर प्रतिदिन जुर्माना होता है. जुलाई में 1,18,916 यात्रियों पर जुर्माना किया गया था. दिसंबर में 1,08,513 यात्रियो को जुर्माना किया था. अब देखना होगा कि नए नियम व्यवस्था में सुधार लाते हैं या फिर इससे यात्रियों की मुश्किलों में इजाफा ही होगा.

मेट्रो स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा
दिल्ली मेट्रो व्यवस्था में सुधार के साथ यात्रियों के लिए सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान दे रहा है. अभी हाल ही में दिल्ली के दो मेट्रो स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा की शुरूआत का ऐलान हुआ. दिल्ली मेट्रो ने शुक्रवार से राजीव चौक और कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर वाई-फाई सेवाओं की शुरुआत कर दी है. इसके तहत यात्रियों को पहले 30 मिनट तक मुफ्त वाई-फाई की सेवा मिलेगी. मुफ्त 30 मिनट के बाद तय दरों के मुताबिक शुल्क देना होगा. डीएमआरसी के मुताबिक वाई-फाई सेवाओं के लिए फिलहाल पांच स्टेशनों का चयन किया गया है. जल्द ही विश्वविद्यालय, केंद्रीय सचिवालय और हौजखास मेट्रो स्टेशन पर वाई-फाई सेवा की शुरुआत कर दी जाएगी.

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