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रोहित शेखर मर्डर केसः पत्नी अपूर्वा की अंतरिम जमानत पर कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

अपूर्वा शुक्ला के मुताबिक, जेल में गिर जाने के कारण उसे स्लिपडिस्क हो गया है. इसलिए दो महीने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है.

रोहित शेखर की पत्नी अपूर्वा शुक्ला (फाइल फोटो) रोहित शेखर की पत्नी अपूर्वा शुक्ला (फाइल फोटो)
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 23 जून 2020,
  • अपडेटेड 12:55 AM IST

  • यूपी-उत्तराखंड के पूर्व सीएम के बेटे थे रोहित शेखर
  • सोमवार को साकेत कोर्ट में दी गई अर्जी, बहस पूरी

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में बंद उनकी पत्नी अपूर्वा शुक्ला ने जमानत के लिए दिल्ली के साकेत कोर्ट में अर्जी लगाई है.

सोमवार को कोर्ट में आरोपी और रोहित शेखर की पत्नी अपूर्वा शुक्ला की जमानत के लिए अर्जी लगाई गई. अर्जी पर बहस पूरी हो गई है. कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा है. मंगलवार को कोर्ट अपना आदेश सुनाएगा.

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अपूर्वा के मुताबिक, जेल में गिर जाने के कारण उसे स्लिपडिस्क हो गया है. इसलिए दो महीने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है. अपूर्वा के वकील की तरफ से अंतरिम जमानत अर्जी मांगने के दौरान कोर्ट से कहा गया कि हत्या के इस मामले में आरोप पत्र पहले ही दाखिल हो चुका है.

दिल्ली पुलिस ने अपूर्वा शुक्ला के खिलाफ हत्या की धारा में 18 जुलाई को 518 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था. साकेत कोर्ट आरोपपत्र पर संज्ञान ले चुकी है.

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बता दें कि एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की हत्या के आरोप में 2019 में ही अपूर्वा शुक्ला को गिरफ्तार किया गया था. रोहित शेखर की 15 अप्रैल 2019 की रात गला दबाकर हत्या कर दी गई थी. अपूर्वा को 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस का आरोप है कि हत्या अपूर्वा शुक्ला ने की है.

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