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शराबी ड्राइवर 'चलता-फिरता आत्मघाती हमलावर': कोर्ट

ट्रायल कोर्ट ने आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस भी छह महीने के लिए रद्द कर दिया था और उसे निर्देश दिया था कि वह नए सिरे से ड्राइविंग एबिलिटी टेस्ट दे.

ब्रजेश मिश्र
  • नई दिल्ली,
  • 03 फरवरी 2016,
  • अपडेटेड 7:37 PM IST

शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर दिल्ली की एक अदालत ने कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वाला शख्स 'चलता-फिरता आत्मघाती हमलावर' है.

ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले एक शख्स के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी की. एडिशनल सेशन जज लोकेश कुमार शर्मा ने आरोपी की अपील खारिज करते हए ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें उसे छह दिन जेल और 2000 रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई थी.

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'42 गुना ज्यादा थी एल्कोहल की मात्रा'
सेशन कोर्ट ने कहा कि आरोपी पर किसी भी तरह से रहम नहीं किया जा सकता क्योंकि ट्रायल कोर्ट में पेश किए सबूत के मुताबिक घटना के वक्त आरोपी के ब्लड में एल्कोहल की मात्रा 42 गुना ज्यादा थी. बदरपुर में रहने वाला आरोपी जोगी वर्गीज उस वक्त एक दोपहिया वाहन चला रहा था.

'दूसरों के लिए है बड़ा खतरा'
फैसला सुनाते हुए जस्टिस ने कहा, 'आरोपी जिस हालत में वाहन चला रहा था वह मेरे नजर में किसी 'चलते-फिरते आत्मघाती हमलावर' से कम नहीं है. जो उसके आसपास चल रहे लोगों की जान ले सकता था.

कोर्ट ने हिरासत में लेने का आदेश दिया
कोर्ट ने कहा कि जिन परिस्थितियों में आरोपी को पकड़ा गया था और जो सबूत मिले हैं उनके आधार पर उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने सजा पूरी करने के लिए उसे हिरासत में लेने का आदेश दिया.

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फिर से देना होगा ड्राइविंग टेस्ट
ट्रायल कोर्ट ने उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी छह महीने के लिए रद्द कर दिया था और उसे निर्देश दिया था कि वह नए सिरे से ड्राइविंग एबिलिटी टेस्ट दे.

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