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रिश्वत वाले बयान पर घिरे केजरीवाल, चुनाव आयोग ने दिया FIR का आदेश

चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गोवा में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया. गोवा के निर्वाचन अधिकारियों को 31 जनवरी की शाम तक इस आदेश पर अमल करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराना जरूरी है.

अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 29 जनवरी 2017,
  • अपडेटेड 4:27 PM IST

चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गोवा में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया. गोवा के निर्वाचन अधिकारियों को 31 जनवरी की शाम तक इस आदेश पर अमल करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराना जरूरी है.

केजरीवाल ने गोवा में क्या कहा था?
दरअसल केजरीवाल ने गोवा में एक चुनावी रैली के दौरान दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों से रुपये लेकर वोट आम आदमी पार्टी को देने की अपील की थी. इस पर चुनाव आयग ने केजरीवाल को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था, तो केजरीवाल ने अपने जवाब में उलटे चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दिए. उन्होंने कहा था कि आयोग उन्हें इस तरह के बयान देने से रोककर रिश्वतखोरी को बढ़ावा दे रहा है. आयोग ने आप प्रमुख के इस रवैये पर सख्त नाराज़ग जताई और उनके इस दावे को भी अपमानजनक करार दिया.

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केजरीवाल के जवाब से भड़का आयोग
चुनाव आयोग के मुताबिक, दिल्ली के मुख्यमंत्री और गोवा में आप का स्टार प्रचारक होने के नाते उनसे चुनाव प्रचार में कानूनी तरीके से सराहनीय काम करने की उम्मीद की जाती है, ताकि वे दूसरों के लिए भी आदर्श बनें, लेकिन उन्होंने कई बार चुनाव आयोग को दिए आश्वासन को तोड़कर आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.

आयोग ने कहा, आयोग निर्देश देता है कि उन बयानों के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्राथमिकी-शिकायत दर्ज करके जरूरी कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए. इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट आयोग को 31 जनवरी को तीन बजे तक भेजी जानी चाहिए.

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