Advertisement

ऑड-इवन फॉर्मूला: एप और हेल्पलाइन के जरिए लोगों को मिलेगी मदद, चलेंगी 3000 अतिरिक्त बसें

गोपाल राय ने कहा कि लोगों को असुविधा ना हो इसके लिए 'पूछो' एप पहले ही लॉन्च किया जा चुका है. सरकार ने लोगों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जिसमें मिस्ड कॉल करके एप का लिंक हासिल किया जा सकता है.

ब्रजेश मिश्र
  • नई दिल्ली,
  • 28 दिसंबर 2015,
  • अपडेटेड 12:03 AM IST

दिल्ली सरकार ने सोमवार को घोषणा की है कि ऑड-इवन फॉर्मूले के सुचारू रूप से चलाने के लिए वह राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर एक जनवरी से तीन हजार अतिरिक्त बसों का परिचालन शुरू करेगी. सरकार ने इसके लिए सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा, 'आगामी एक जनवरी से दिल्ली की सड़कों पर तीन हजार अतिरिक्त बसें उतारी जाएंगी.' ऑड-इवन फॉर्मूले को 1 से 15 जनवरी तक ट्रायल के बाद पूरी तरह लागू करने पर विचार किया जाएगा.

Advertisement

उन्होंने कहा कि 2,700 बसों के रजिस्ट्रेशन का काम खत्म हो चुका है और बाकी 300 बसों का रजिस्ट्रेशन सोमवार या मंगलवार तक हो जाएगा. उन्होंने कहा, 'इससे 15-16 लाख लोगों को फायदा होगा.'

सरकार ने हेल्पलाइन भी जारी की
गोपाल राय ने कहा कि लोगों को असुविधा ना हो इसके लिए 'पूछो' एप पहले ही लॉन्च किया जा चुका है. सरकार ने लोगों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जिसमें मिस्ड कॉल करके एप का लिंक हासिल किया जा सकता है. यह नंबर- 92430070400 है. ऐप के जरिए लोग अपने नजदीकी ऑटो, टैक्सी के ड्राइवर का नंबर हासिल कर सकते हैं और उसे संपर्क कर सकते हैं.

ये है ऑड-इवन फॉर्मूला
दिल्ली सरकार ने पहले छह हजार अतिरिक्त बसें उतारने की योजना बनाई थी, लेकिन योजना में दोपहिया वाहनों को छूट मिलने के बाद यह संख्या तीन हजार कर दी गई. एक जनवरी से निजी वाहनों का परिचालन एक दिन ऑड और दूसरे दिन इवन संख्या के आधार पर होगा. दिल्ली सरकार के मुताबिक, पाबंदी सुबह आठ बजे से लेकर रात आठ बजे तक होगी. रविवार को कोई पाबंदी नहीं होगी.

Advertisement

दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से चार पहिया वाहनों के लिए लाई गई ऑड-इवन योजना का उद्देश्य दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करना है. सरकार ने सीएनजी के स्टीकर बांटने की योजना भी बनाई है. ये स्टीकर मंगलवार से पेट्रोल पंप पर उपलब्ध होंगे.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement