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'लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, महिलाओं को नौकरी में 50 फीसदी आरक्षण'

जयपुर हाईकोर्ट ने राज्‍य सरकार से लड़कियों को मुफ्त शिक्षा और महिलाओं को नौकरी में 50 फीसद आरक्षण दिए जाने पर विचार करने की बात कही है.

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aajtak.in
  • नई दिल्‍ली,
  • 16 अप्रैल 2015,
  • अपडेटेड 1:40 PM IST

जयपुर हाईकोर्ट ने राज्‍य सरकार से लड़कियों को मुफ्त शिक्षा और महिलाओं को नौकरी में 50 फीसद आरक्षण दिए जाने पर विचार करने की बात कही है. ताकि कन्‍या भ्रूण हत्‍या और लड़के- लड़कियों के बीच घटते सेक्‍स अनुपात में सुधार किया जा सके.

जज सुनील अंबवानी और प्रकाश गुप्‍ता की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश हाल ही में कन्‍या भ्रूण हत्‍या को लेकर दायर एक याचिका पर दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार शादियों में होने वाले खर्च पर भी लगाम लगाए.

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कोर्ट ने सरकार को कन्‍या भ्रूण मामले पर पहले और वर्तमान में तय गाइडलाइन की पालना रिपोर्ट अगली सुनवाई के दौरान पेश करने का आदेश दिया है.

राज्‍य में एससी को 16, एसटी को 12 और ओबीसी को 21 फीसदी आरक्षण मिला हुआ है, जिसमें एक तिहाई रिर्जवेशन महिलाओं को मिला है.

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