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बेनामी संपत्तियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, हाईवे के पास और VIP इलाकों में प्रॉपर्टी की जांच शुरू

काले धन के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई के तहत देश के सभी प्रमुख शहरों के हाईवे के पास की जमीनों की जांच शुरू की गई है. इसके अलावा देश के प्रमुख शहरों के वीआईपी इलाको में मौजूद जायदादों की जांच भी की जा रही है. प्रमुख औद्योगिक प्लॉटों और कॉमर्शियल फ्लैटों, दुकानो की जांच की जा रही है.

आयकर विभाग की 200 टीमें कर रही हैं जांच आयकर विभाग की 200 टीमें कर रही हैं जांच
अंजलि कर्मकार
  • नई दिल्ली,
  • 18 नवंबर 2016,
  • अपडेटेड 9:09 PM IST

नोटबंदी के बोल्ड फैसले के बाद सरकार काले धन पर जबरदस्त चोट करने की तैयारी में है. इसके लिए व्यापक स्तर पर कार्रवाई शुरू की गई है. इसमें बेनामी संपत्तियों और महंगी प्रॉपर्टी पर खास नजर है और जांच शुरू कर दी गई है.

कॉमर्शियल फ्लैटों, दुकानों की जांच
काले धन के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई के तहत देश के सभी प्रमुख शहरों के हाईवे के पास की जमीनों की जांच शुरू की गई है. इसके अलावा देश के प्रमुख शहरों के वीआईपी इलाको में मौजूद जायदादों की जांच भी की जा रही है. प्रमुख औद्योगिक प्लॉटों और कॉमर्शियल फ्लैटों, दुकानों की जांच की जा रही है.

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अवैध लेन-देन की भी जांच
जांच एजेंसियां काले धन का पता लगाने के लिए ये पता कर रही हैं कि किस के नाम हैं दुकाने और प्लॉट. किसके नाम है बड़े बंगले और औद्योगिक प्लॉट. जांच के दौरान पता चला है कि लुटियन जोन में भी कुछ बंगलों का वास्तविक मालिक कोई और है. जांच के दायरे में रिश्वत और भ्रष्टाचार की रकमों से खरीदे गए कुछ बंगले हैं. एक बंगला जांच बंद करने के नाम पर एक सीए के नाम खरीदा गया. ऐसे सभी मामलों की जांच जारी है.

अबकी बार, बेनामी पर वार! जानिए इस तरह की प्रॉपर्टी के बारे में

आयकर विभाग की 200 टीमें जुटीं
सरकार ने तमाम विभागों से सरकारी जमीनों का भी ब्यौरा मांगा है. इसके तहत पता लगाया जा रहा है कि कहां कहां कब्जे हैं लिस्ट तैयार की जा रही है. आयकर विभाग और अन्य विभागों की मदद से इन सब प्रॉपर्टीज का वेरीफिकेशन किया जा रहा है. दो सौ से ज्यादा टीमें इन जगहों का सत्यापन कर रही हैं.

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बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट 2016 के तहत होगी कार्रवाई
तथ्य जुटाने के बाद इन मामलों में सरकार कार्रवाई करेगी. इन मामलों में दोषी पाए जाने पर बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट 2016 के तहत कार्रवाई होगी. ये एक्ट एक नवबंर से लागू किया जा चुका है. इसके तहत बेनामी संपत्ति जब्त की जा सकती है और सात साल की सज़ा का भी प्रावधान है.

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