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पाक सरकार ने भारत के दिए सबूतों को कोर्ट को नहीं सौंपा: हाफिज का वकील

ए. के डोगर ने बताया- 'पाकिस्तान की सरकार ने कोर्ट में कभी कोई सबूत पेश नहीं किया. भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान को सौंपे गए डोजियर (अभिलेख) भी कोर्ट को नहीं दिए गए. कोर्ट ने सरकार से कहा भी कि अगर वो सबूत दें तो हाफिज सईद का हाउस अरेस्ट बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सरकार इसमें भी नाकामयाब रही.' 

हाफिज सईद के वकील ए. के डोगर हाफिज सईद के वकील ए. के डोगर
रणविजय सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 23 नवंबर 2017,
  • अपडेटेड 9:18 AM IST

मुबई के 26/11 हमलों का मास्टर माइंड हाफिज सईद गुरुवार को हाउस अरेस्ट से रिहा हो जाएगा. पाकिस्तान के न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने आतंकी हाफिज सईद को रिहा करने के आदेश दिए हैं. इस आदेश के बाद जमात-उद-दावा चीफ हाफिज सईद के वकील ए. के. डोगर ने इंडिया टूडे से खास बातचीत में बताया कि हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान सरकार ने कोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं किए. बात दें, पाकिस्तान सरकार ने ही रिव्यू बोर्ड से हाफिज सईद का हाउस अरेस्ट तीन महीने बढ़ाने की मांग की थी, जिसपर सुनवाई के बाद हाफिज की रिहाई का आदेश दिया गया.

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भारत सरकार के दिए सबूतों को भी कोर्ट को नहीं दिया गया

ए. के डोगर ने बताया- 'पाकिस्तान की सरकार ने कोर्ट में कभी कोई सबूत पेश नहीं किया. भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान को सौंपे गए डोजियर (अभिलेख) भी कोर्ट को नहीं दिए गए. कोर्ट ने सरकार से कहा भी कि अगर वो सबूत दें तो हाफिज सईद का हाउस अरेस्ट बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सरकार इसमें भी नाकामयाब रही.'  

रिव्यू बोर्ड ने कहा- बिना सबूत के हाउस अरेस्ट में नहीं रख सकते

डोगर ने बताया- 'इसके बाद ज्यूडिशियल रिव्यू बोर्ड ने हाफिज सईद के सारे रिकॉर्ड खंगाले और पाकिस्तान की पंजाब सरकार (प्रांतीय सरकार) से कहा कि जमात-उद-दावा चीफ को अब ज्यादा दिन हाउस अरेस्ट में नहीं रखा जा सकता. क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है. कोई भी कस्टडी में तभी रख जा सकता है जब ये पाया जाए कि वो कुछ गैरकानूनी कर रहा है या उससे लोगों को खतरा है.'

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जनवरी से हिरासत में था सईद

पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने आतंकवाद रोधी कानून 1997 के तहत 31 जनवरी को सईद और उसके चार सहयोगियों को 90 दिनों के लिए हिरासत में लिया था. सईद के साथ उसके साथी अब्दुल्ला उबैद, मलिक जफर इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद और काजी काशिफ हुसैन को हिरासत में लिया गया था. प्रांतीय सरकार ने लोक सुरक्षा कानून के तहत उन्हें हिरासत में लिया था. जिसके बाद उसकी मियाद बढ़ा दी गई थी. हालांकि, हाफिज के चारों साथियों को अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में छोड़ दिया गया था.

हाफिज सईद पर 1 करोड़ का इनाम

हाफिज सईद मुंबई के 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है. वो आतंकी संगठन जमात-उद-दावा का चीफ और लश्करे-तैयबा का को-फाउंडर है. हाफिज के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है. वहीं, अमेरिका ने हाफिज पर 1 करोड़ का इनाम घोषित किया हुआ है. इतना ही नहीं पाकिस्तान की सरकार ने भी हाफिज को टेरिस्ट माना है और उसका नाम एंटी-टेररिज्म एक्ट में शामिल किया है.

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