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हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को एक महीने की पैरोल

दिल्ली सरकार ने शनिवार को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की एक महीने की पैरोल मंजूर कर दी है.

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला (फाइल फोटो) हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला (फाइल फोटो)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 04 अप्रैल 2015,
  • अपडेटेड 7:59 AM IST

दिल्ली सरकार ने शनिवार को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की एक महीने की पैरोल मंजूर कर दी है.

उपराज्यपाल नजीब जंग ने चौटाला को इसलिए राहत दी है ताकि वह निचली अदालत के जरिए उन्हें दोषी ठहराने और दस साल के कारावास की सजा देने को बरकरार रखने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील तैयार कर सकें.

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चौटाला ने बीते वर्ष 11 अक्टूबर को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया था क्योंकि अपनी पार्टी इनेलो के लिए प्रचार करके जमानत शर्तों का उल्लंघन करने पर उच्च न्यायालय ने 10 अक्तूबर 2014 को उनकी अंतरिम जमानत खारिज कर दी थी.

चौटाला ने उपराज्यपाल के सामने आवेदन दायर करके इस आधार पर तीन महीने की पैरोल मांगी है कि उन्हें उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील तैयार करनी है. पांच बार के पूर्व मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल को दिए अपने आवेदन में कहा कि उन्हें कोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए अपने वकील और कुछ वरिष्ठ वकीलों से सलाह मशविरा करना है.

चौटाला के अलावा, अदालत ने चार अन्य लोगों उनके बेटे अजय चौटाला, भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले आईएएस अधिकारी संजीव कुमार, आईएएस अधिकारी विद्याधर, मुख्यमंत्री के तत्कालीन विशेष कार्य अधिकारी और तत्कालीन विधायक शेर सिंह बादशामी को दोषी ठहराने और 10-10 साल के कारावास की सजा को बरकरार रखा था.

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-इनपुट भाषा

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