Advertisement

अनिल विज का बयान: बीफ खाएं बिना नहीं रह सकते, तो हरियाणा नहीं आएं

अगर आप बीफ के बिना नहीं रह सकते, तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के मुताबिक आपको हरियाणा नहीं आना चाहिए. इस राज्य में कड़ा गोसंरक्षण कानून लागू है और दोषी पाए जाने पर 10 साल तक जेल की सजा का भी प्रावधान है.

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज
सुरभि गुप्ता
  • अंबाला ,
  • 10 फरवरी 2016,
  • अपडेटेड 7:34 AM IST

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को यह कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया कि जो लोग गोमांस खाए बिना नहीं रह सकते, उन्हें हरियाणा में आने की जरूरत नहीं है. मंत्री के मुताबिक राज्य में लागू कड़े गोसंरक्षण कानून के नाते ऐसे लोगों को हरियाणा नहीं आना चाहिए.

कई देशों में भारतीय नहीं जाते
विज ने कहा कि कई देश हैं जहां भारतीय इसलिए नहीं जाते क्योंकि उस देश की खान-पान की आदत उन्हें नहीं भाती. उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘हम कुछ देशों में नहीं जाते क्योंकि वहां के खानपान हमें नहीं भाते. इसी तरह जो लोग बिना गोमांस खाए नहीं रह सकते, उन्हें हरियाणा नहीं आना चाहिए.’

Advertisement

विदेशियों को भी राहत नहीं
विज से पूछा गया कि क्या राज्य सरकार ने विदेशियों को राज्य में गोमांस के सेवन के लिए लाइसेंस-विशेष अनुमति जारी करने का विचार किया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देते हुए राज्य में गोमांस सेवन के लिए विदेशियों को लाइसेंस या राहत देने की किसी भी योजना से इनकार किया था.

गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग
पहले खबर आई थी कि खट्टर ने कहा था कि वह राज्य में विदेशियों के लिए गोमांस पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए तैयार हैं. विज ने पिछले साल गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की वकालत की थी और इस मुद्दे पर ऑनलाइन सर्वेक्षण शुरू किया था.

जा सकते हैं 10 साल के लिए जेल
हरियाणा विधान सभा ने 'गौवंश संरक्षण और गौसंवर्धन बिल' पिछले साल मार्च में पास किया था, जिसे नवंबर में लागू किया गया. इस कानून के तहत हरियाणा में गाय की तस्करी, हत्या करना और बीफ खाना प्रतिबंधित है. ऐसा करने वाले को तीन से दस साल तक जेल की सजा सुनाई जा सकती है.

Advertisement

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement