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हिट एंड रन केसः पहले भी कानूनी शिकंजे में फंस चुके हैं सलमान

बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में फंसे सलमान खान को अदालत ने दोषी माना है. जिसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है. सलमान के लिए कोर्ट कचहरी का यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी वह कानून और कोर्ट के मामलों में उलझे रहे हैं. जिसमें सबसे ज्यादा चर्चित रहा हिट एंड रन केस. इस मामले में लोअर कोर्ट ने सलमान को 5 साल की सजा सुनाई थी.

इस मामले में सलमान खान को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था इस मामले में सलमान खान को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था
परवेज़ सागर
  • मुंबई,
  • 05 अप्रैल 2018,
  • अपडेटेड 5:05 PM IST

बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में फंसे सलमान खान को अदालत ने दोषी माना है. जिसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है. सलमान के लिए कोर्ट कचहरी का यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी वह कानून और कोर्ट के मामलों में उलझे रहे हैं. जिसमें सबसे ज्यादा चर्चित रहा हिट एंड रन केस. इस मामले में लोअर कोर्ट ने सलमान को 5 साल की सजा सुनाई थी.

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28 सितंबर 2002 : हिट एंड रन केस

यही वो दिन था, जिसके बाद अभिनेता सलमान खान कानून के शिकंजे में फंस गए थे. आरोप था कि नशे की हालत में सलमान ने अपनी लैंड क्रूजर कार से फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचल दिया था. जिनमें से एक शख्स की मौत भी हो गई थी. उस वक्त सेशन कोर्ट ने हिट एंड रन केस में सलमान को 5 साल की सजा सुनाई थी. इस घटना ने सलमान की जिंदगी में भूचाल ला दिया था. वह बचाव की हर मुमकिन कोशिश करते रहे. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

10 दिसंबर 2015

ये वो दिन था, जब अभिनेता सलमान खान को हाईकोर्ट ने हिट एंड रन केस में बड़ी राहत दी थी. कोर्ट ने उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया था. सलमान को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा था कि घटना के दौरान ना तो सलमान के नशे में होने के और ना ही लैंड क्रूजर कार चलाने के सबूत मिले. जिसके चलते बॉम्बे हाईकोर्ट ने हिट एंड रन केस में सलमान को तमाम आरोपों से बरी करते हुए बाइज्जत बरी कर दिया था.

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महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

हिट एंड रन केस में सलमान हाईकोर्ट से बरी हो गए थे. लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी. क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर फैसला आना अभी बाकी है. इस मामले पर अभी तक संशय बना हुआ कि देश की सबसे बड़ी अदालत क्या फैसला लेगी.

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