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काले धन का 6 दिन में कर दें खुलासा, वर्ना भारी जुर्माना वसूलेगा आयकर विभाग

अघोषित धन का खुलासा करने की योजना 31 मार्च को खत्म हो रही है. आयकर विभाग ने शुक्रवार को काला धन रखने वालों को चेतावनी दी है कि बाकी बचे समय में अपनी आय का खुलासा कर दें, वर्ना बाद में पकड़े जाने पर भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
साद बिन उमर
  • नई दिल्ली,
  • 25 मार्च 2017,
  • अपडेटेड 11:44 AM IST

अघोषित धन का खुलासा करने की योजना 31 मार्च को खत्म हो रही है. आयकर विभाग ने शुक्रवार को काला धन रखने वालों को चेतावनी दी है कि बाकी बचे समय में अपनी आय का खुलासा कर दें, वर्ना बाद में पकड़े जाने पर भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा.

आयकर विभाग ने अखबारों में दिए गए एक विज्ञापन में कहा, '31 मार्च, 2017 तक क्यों इंतजार करें? अपने काले धन की घोषणा करें या बाद में दंड भुगतें!' इस विज्ञापन में काला धन रखने वालों से कहा गया है कि वे 31 मार्च तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत अपनी बेहिसाब आय को घोषित कर दें. वे नकदी के रूप में या बैंक या डाकघर आदि के खाते में अपना काला धन जमा कर सकते हैं, जिस पर टैक्स, सेस और जुर्माने के रूप में कुल 49.90% चुकाने होंगे.

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आयकर विभाग ने इस योजना के तहत किए गए खुलासे को पूर्ण गोपनीय रखने और संबंधित कानूनों (बेनामी कानून आदि) से रक्षा करना सुनिश्चित किया है. पीएमजीकेवाई के तहत अज्ञात आय का 25 प्रतिशत अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा. जमा राशि ब्याज मुक्त होगी और चार साल की लॉक-इन पीरियड के बाद ही उपयोग की जा सकेगी.

विभाग ने चेतावनी दी है कि अभी खुलासा नहीं करने पर बाद में बेहिसाब आय पर अधिभार, दंड और कर के रूप में 77.25% तक चुकाना होगा, साथ में कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. टैक्स विशेषज्ञ प्रीतम महुरे ने बताया, 'जैसे-जैसे योजना की आखिरी तारीख आ रही है. सरकार पीएमजीकेवाई योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा खुलासे के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. इस योजना की सफलता 31 मार्च तक कितनी रकम का खुलासा किया गया, इस पर निर्भर करता है.'

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