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इंद्राणी मुखर्जी का हो सकता है लाई डिटेक्टर टेस्ट, अभी तक हो चुकी है करीब 90 घंटे से अधिक पूछताछ

शीना मर्डर केस के तीनों आरोपियों इंद्राणी मुखर्जी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय का नार्को टेस्ट हो सकता है. इससे पहले मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने तीनों की पुलिस रिमांड पांच सितंबर तक बढ़ा दी. पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया के नेतृत्व में खार पुलिस स्टेशन में सभी आरोपियों से पूछताछ की गई. उसके बाद मारिया पुलिस स्टेशन से चले गए.

इंद्राणी के लिए घर से आ रहे खाने पर पुलिस ने रोक लगाने की मांग की है. इंद्राणी के लिए घर से आ रहे खाने पर पुलिस ने रोक लगाने की मांग की है.
aajtak.in
  • मुंबई,
  • 31 अगस्त 2015,
  • अपडेटेड 4:09 AM IST

शीना मर्डर केस के तीनों आरोपियों इंद्राणी मुखर्जी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय का नार्को टेस्ट हो सकता है. इससे पहले मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने तीनों की पुलिस रिमांड पांच सितंबर तक बढ़ा दी. पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया के नेतृत्व में खार पुलिस स्टेशन में सभी आरोपियों से पूछताछ की गई. उसके बाद मारिया पुलिस स्टेशन से चले गए.

सूत्रों के मुताबिक, इस केस की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी, सह आरोपी संजीव खन्ना और श्यामवर राय का नार्को और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जा सकता है. पुलिस मर्डर की मुख्य वजह जानने के लिए ऐसा कर सकती है. इससे पहले पुलिस के हाथ मर्डर से संबंधित कई अहम सुबूत हाथ लग चुके हैं. इंद्राणी से अभी तक करीब 90 घंटे से अधिक पूछताछ हो चुकी है.

मिखाइल को मारने की दी थी सुपारी
इंद्राणी पर आरोप है कि उसने अपने बेटे मिखाइल को मारने के लिए 2.50 लाख रुपये की सुपारी दी थी. इसके अलावा मिखाइल को मारने के लिए उसने अपने पूर्व पति संजीव खन्ना के साथ मिलकर उसे होटल में बुलाया और वहां उसे ड्रिंक में जहर मिलाकर दे दिया. इसी बीच दोनों बाहर चले गए, तभी मिखाइल वहां से भाग गया. पुलिस उसकी हत्या की कोशिश का भी केस दर्ज करेगी.

घर के खाने पर लग सकती है रोक
इंद्राणी के लिए घर से आ रहे खाने पर पुलिस ने रोक लगाने की मांग की है. उसे आशंका है कि खाने में जहर देकर मारने की कोशिश की जा सकती है. इस केस में अभी कई और लोगों को शामिल होने की आशंका जताई है. उनके नाम का खुलासा न हो जाए, इसलिए वे कुछ भी कर सकते हैं. इस तथ्य को भी ध्यान में रख आरोपियों की रिमांड बढ़ाने की मांग की गई थी.

पूछा- क्या पुलिस छू सकती है?
जानकारी के मुताबिक, इंद्राणी ने अपने वकीलों से पूछा कि क्या पुलिसवाले उसे छू सकते हैं? उनसे पुलिस हिरासत में मारपीट की जा रही है. उनके चेहरे पर चोट लगी है. शरीर के कई हिस्सों में सूजन आ गया है. उसने कहा कि वह किसी भी तरह के आरोप को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है.

बताते चलें कि इसस पहले बांद्रा कोर्ट में सुनवाई के दौरान इंद्राणी के वकील गुंजन ने कहा कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी उन्हें उनके मुवक्किल से पुलिस मिलने नहीं दे रही है. 6 दिनों में पुलिस करीब 90 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है. क्राइम सीन के हर स्पॉट पर ले जा चुकी है. ऐसे में अब पुलिस रिमांड बढ़ाने की क्या जरूरत है.

संजीव खन्ना के वकील ने कहा कि इस केस में पुलिस से ज्यादा मीडिया जांच कर चुकी है. इस केस में अभी केवल फोरेंसिक रिपोर्ट आनी बाकी है. पुलिस इस केस की जांच करने की बजाए क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही है. पुलिस द्वारा मौलिक अधिकारों का सरासर उल्लंघन किया जा रहा है.

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