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जाट आरक्षण बिल को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती

हरियाणा विधानसभा में में बिना चर्चा के सर्वसम्मति से पास हुए जाट आरक्षण बिल को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में बुधवार को चुनौती दी गई है. चंडीगढ़ के एक वकील ने बिल के खिलाफ अर्जी दाखिल की है.

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सुरभि गुप्ता
  • चंडीगढ़,
  • 30 मार्च 2016,
  • अपडेटेड 5:14 PM IST

जाट आरक्षण बिल को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. चंडीगढ़ के एक वकील ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जाट आरक्षण बिल के खिलाफ अर्जी दाखिल की है. मंगलवार को ही यह बिल हरियाणा विधानसभा में बिना चर्चा के ही सर्वसम्मति से पास किया गया था.

पिछड़ा वर्ग में नई कैटेगरी
जाटों को आरक्षण देने के लिए सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दे दी थी. इसके लिए पिछड़ा वर्ग में नई कैटेगरी (बीसी-सी) बनाई गई है.

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जाटों ने किया था आंदोलन
फरवरी में जाटों ने हरियाणा में ओबीसी कोटा के तहत आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन किया था. 9 तक दिन चले इस आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया था और इसमें 30 लोगों की जान चल गई थी. आंदोलन में करोड़ों रुपये की निजी और सरकारी संपत्त‍ि को नुकसान पहुंचा था.

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