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जेएनयू विवाद: उमर खालिद और अनिर्बान को 6 महीने की अंतरिम जमानत मिली

कोर्ट ने उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को 25-25 हजार के मुचलके पर जमानत दी है.

ब्रजेश मिश्र
  • नई दिल्ली,
  • 18 मार्च 2016,
  • अपडेटेड 11:16 PM IST

जेएनयू में कथित तौर पर देशविरोधी नारे लगाने के आरोप में फंसे छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य शुक्रवार को छह महीने की अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से रिहा हुए. जेल से निकलकर दोनों सीधे जेएनयू पहुंचे.

जेएनयू में उमर खालिद और अनिर्बान ने छात्रों की सभा को संबोधित किया. उमर खालिद ने कहा कि सरकार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी.

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दिल्ली से बाहर जाने पर रोक
पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों को 25-25 हजार के मुचलके पर जमानत दी है. मामले में सरेंडर और गिरफ्तारी के बाद दोनों तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद थे. कोर्ट ने दोनों की जमानत देते हुए शर्तें भी लगाई हैं. दोनों कोर्ट की अनुमति के बिना दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते.

बता दें कि 9 फरवरी को आतंकी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के विरोध में जेएनयू में कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें देश विरोधी नारे भी लगाए गए थे. इस मामले में जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया को भी गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल कन्हैया भी अंतरिम जमानत पर बाहर है.

 

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