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मर्सिडीज कांड में नाबालिग आरोपी की बेल याचिका खारिज, नाबालिग के पिता को मिली जमानत

नाबालिग आरोपी के पिता मनोज अग्रवाल को तीस हजारी कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रविवार को जमानत दे दी है. पुलिस ने शुक्रवार को मनोज अग्रवाल को गिरफ्तार किया था.

सिविल लाइन इलाके में 32 साल के सिद्धार्थ शर्मा को टक्कर मारी थी सिविल लाइन इलाके में 32 साल के सिद्धार्थ शर्मा को टक्कर मारी थी
सना जैदी
  • नई दिल्ली,
  • 10 अप्रैल 2016,
  • अपडेटेड 1:35 AM IST

मर्सिडीज कार एक्सीडेंट के नाबालिग आरोपी के सरेंडर करने के बाद बेल याचिका खारिज कर दी गई है. कोर्ट ने नाबालिग को जुवेनाइल बोर्ड के हवाले कर दिया है. संभावना जताई जा रही है कि नाबालिग आरोपी को एक दिन जुवेनाइल होम में रखने के बाद सोमवार को फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा.

नाबालिग के पिता को मिली जमानत
नाबालिग आरोपी के पिता मनोज अग्रवाल को तीस हजारी कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रविवार को जमानत दे दी है. पुलिस ने शुक्रवार को मनोज अग्रवाल को गिरफ्तार किया था. वहीं ड्राइवर कुलदीप को भी पांच हजार के बेल बॉन्ड पर रिहा किया गया है.

गौरतलब है कि नाबालिग बेटे ने कथित रूप से कार से उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में 32 साल के सिद्धार्थ शर्मा को टक्कर मार दी थी. जिसमें सिद्धार्थ की मौत हो गई थी.

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