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पार्क स्ट्रीट गैंगरेप के दोषियों को दस साल की सजा

कोलकाता की एक अदालत ने पार्क स्ट्रीट गैंगरेप मामले फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को दस साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोषियों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया है.

आरोपियों ने पीड़िता के साथ चलती कार में रेप किया था आरोपियों ने पीड़िता के साथ चलती कार में रेप किया था
परवेज़ सागर
  • कोलकाता,
  • 11 दिसंबर 2015,
  • अपडेटेड 6:49 PM IST

कोलकाता की एक अदालत ने तीन साल दस माह बाद आखिरकार पार्क स्ट्रीट गैंगरेप मामले फैसला सुना ही दिया. चलती कार में गैंगरेप करने वाले तीन दोषियों को अदालत ने दोषी मानते हुए दस साल की कैद की सजा सुनाई. साथ ही दोषियों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया गया.

आरोपियों पर लगी थी कई धाराएं

इस मामले में आरोपियों को IPC की धारा 376 (2G), 120B, 323, 506 और 34 के तहत दोषी पाया गया था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चिरंजीब भट्टाचार्य ने गुरुवार को इन्हें दोषी घोषित किया था. जिसके बाद शुक्रवार को इन्हें सजा सुनाई गई.

मुख्य आरोपी अभी भी है फरार

उन्होंने बताया कि अदालत ने रूमन खान, नसीर खान और सुमित बजाज को इस गैंगरेप कांड का दोषी माना है. हालांकि पुलिस अभी तक मुख्य आरोपी कादर खान और एक अन्य आरोपी अली को गिरफ्तार नहीं कर सकी है. पुलिस उनकी अभी भी तलाश कर रही है.

चलती कार में हुआ था गैंगरेप

मौत से पहले पीड़िता ने बताया था कि 5 फरवरी 2012 को पॉश पार्क स्ट्रीट में स्थित एक नाइट क्लब के सामने से उसे अगवा करके चलती कार में गैंगरेप किया गया था. इसके बाद दोषियों ने उसे नाइट क्लब से करीब दो किलोमीटर दूर फेंक दिया था.

परिजनों ने कहा, न्याय हुआ

पीड़िता की बहन ने कहा कि अदालत के फैसले के बाद अब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी. न्याय हुआ है. हम बहुत खुश हैं. यह उसके और उसके परिवार के लिए मुश्किल वक्त रहा है. रोते हुए पिता ने कहा कि फैसला सुनने के लिए बेटी जीवित होती तो उसे बहुत खुशी हुई होती.

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