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मध्य प्रदेश में प्राइवेट हॉस्पिटल को लेने होंगे पुराने नोट

अलग-अलग शहरों से सरकार को शिकायतें मिल रही थी कि निजी अस्पतालों में 500 और 1000 के पुराने नोट स्वीकार नहीं किए जा रहे. राज्य सरकार ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं.

पुराने नोट लेने से मना नहीं कर सकेंगे अस्पताल पुराने नोट लेने से मना नहीं कर सकेंगे अस्पताल
अभि‍षेक आनंद/रवीश पाल सिंह
  • भोपाल,
  • 16 नवंबर 2016,
  • अपडेटेड 7:40 AM IST

मध्य प्रदेश में अब निजी अस्पताल और नर्सिंग होम 500 या 1000 रुपये के पुराने नोट लेने से मना नहीं कर सकेंगे. राज्य सरकार ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं. अलग-अलग शहरों से सरकार को शिकायतें मिल रही थी कि निजी अस्पतालों में 500 और 1000 के पुराने नोट स्वीकार नहीं किए जा रहे.

इसके बाद मध्य प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन की बैठक रखी गई जहां सरकार ने इस बाबत निर्देश जारी किए . बैठक में निजी अस्पतालों के संचालकों ने शासन को बताया कि पुराने नोट बंद करने के बाद से रोगियों या उनके परिजनों से चेक, ई-बैंकिंग, क्रेडिट-डेबिट कार्ड से फीस जमा कराई जा रही है.

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निजी अस्पताल संचालकों ने सरकार को भरोसा दिलाया कि गंभीर रूप से बीमार रोगियों के पास यदि पैसे नहीं भी हैं तो भी उन्हें इलाज के लिए मना नहीं किया जा रहा है. लेकिन लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीर मानते हुए सरकार ने एसोसिएशन को निर्देश जारी किया. एसोसिएशन ने शासन को आश्वस्त किया है कि वह जल्द ही निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को इस बारे में निर्देश जारी करेंगे.

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