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छेड़खानी करने पर हुई सात साल की कैद

यूपी के हमीरपुर में अपर सत्र न्यायालय देवेंद्र कुमार गर्ग की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी और शादी के लिए दबाव बनाने के मामले में एक आरोपी को सात साल की जेल और 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

छेड़छाड़ के आरोपी को मिली सजा. छेड़छाड़ के आरोपी को मिली सजा.
aajtak.in
  • हमीरपुर,
  • 08 अक्टूबर 2015,
  • अपडेटेड 11:22 PM IST

यूपी के हमीरपुर में अपर सत्र न्यायालय देवेंद्र कुमार गर्ग की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी और शादी के लिए दबाव बनाने के मामले में एक आरोपी को सात साल की जेल और 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

सरकारी वकील शैलेश चौरसिया ने बताया कि घटना ललपुरा थाना क्षेत्र के पौंथिया गांव की है. 16 दिसंबर, 2013 को पीड़िता के पिता ने गांव के दरियाव नामक युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. युवक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करता था. उस पर शादी करने का दबाव बनाता था.

पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केस दर्ज किया था. इसकी जांच कर अदालत को रिपोर्ट भेज दी थी. अपर सत्र न्यायालय ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्त को साल साल का जेल की सजा सुनाई है.

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