Advertisement

नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध को रेप मानने की याचिका पर सुनवाई पूरी, SC ने फैसला सुरक्षित रखा

इस मामले में कानून के प्रावधानों में एक अपवाद कहता है कि अगर कोई 15 से 18 साल के बीच उम्र की पत्नी से संबंध बनाता है तो उसे रेप नहीं माना जाएगा.

SC में सुनवाई पूरी SC में सुनवाई पूरी
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली ,
  • 06 सितंबर 2017,
  • अपडेटेड 2:24 PM IST

नाबालिग से विवाह और उससे शारीरिक संबंध बनाना रेप है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर नाबालिग से विवाह और शारीरिक संबंध बनाने को रेप की श्रेणी में लाने की मांग की गई थी. जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई. अब कोर्ट को ये तय करना है कि 15 से 18 साल की पत्नी से संबंध बनाना रेप है या नहीं.

Advertisement

इस मामले में कानून के प्रावधानों में एक अपवाद कहता है कि अगर कोई 15 से 18 साल के बीच उम्र की पत्नी से संबंध बनाता है तो उसे रेप नहीं माना जाएगा.

केंद्र सरकार ने कोर्ट मे कानून की तरफदारी करते हुए कहा कि संसद ने सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए इस कानून को नहीं छेड़ा है. सरकार ने पक्ष रखा है कि कोर्ट इसमें दखल न दे, ये काम संसद का है और उसी पर छोड़ा जाना चाहिए.

 

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement