GST: ग्राहकों को ठगने वालों की अब खैर नहीं, मोदी कैबिनेट ने लिया ये अहम फैसला

हाल ही में जीएसटी परिषद ने जीएसटी रेट में बड़ा बदलाव किया है. इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिली है.  जीएसटी परिषद के बाद मोदी सरकार ने भी इस मोर्चे पर आम लोगों को बड़ा तोहफा दिया है.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

विकास जोशी

  • नई दिल्ली,
  • 16 नवंबर 2017,
  • अपडेटेड 4:58 PM IST

हाल ही में जीएसटी परिषद ने जीएसटी रेट में बड़ा बदलाव किया है. इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिली है.  जीएसटी परिषद के बाद मोदी सरकार ने भी इस मोर्चे पर आम लोगों को बड़ा तोहफा दिया है. गुरुवार को मोदी कैबिनेट ने अख‍िल भारतीय मुनाफाखोरी विरोधी समिति के गठन को मंजूरी दे दी है. इस समिति के अस्‍तित्व में आने के बाद उन कारोबारियों पर लगाम कसी जा सकेगी, जो ग्राहकों को ठगने की कोश‍िश करते हैं.

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हर राज्य में बनाई जाएगी समिति

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कैबिनेट ने अखिल भारतीय मुनाफाखोरी विरोधी समिति के गठन को मंजूरी दे दी है. उन्होंने बताया कि केंद्रीय स्तर पर एक स्थाई समित‍ि बनाने के साथ ही हर राज्य में एक-एक स्थाई समिति बनाई जाएगी, ताकि आम लोगों की श‍िकायतों का त्वरित निपटारा किया जा सके.

कर सकते हैं शिकायत

उन्होंने कहा कि पिछले दिनों कई ऐसी शिकायतें आई थीं कि कुछ कारोबारी जीएसटी का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं. रविशंकर ने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति के सामने अगर कोई ऐसा मामला आता है, जिसमें कारोबारी मुनाफाखोरी कर रहा हो, तो उसके ख‍िलाफ श‍िकायत की जा सकती है. उन्होंने कहा कि ऐसे कारोबारियों के ख‍िलाफ एक्शन लिया जाएगा.

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सजा का प्रावधान फिलहाल साफ नहीं

मुनाफाखोरी करने वाले कारोबारियों के ख‍िलाफ क्या सजा का प्रावधान भी है? इस पर जवाब देते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि फिलहाल इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया है. मौजूदा समय में समिति के गठन को मंजूरी दी गई है. अब इसके नियम व शर्तें तैयार की जाएंगी.

इस समिति का ये होगा काम

मुनाफाखोरी विरोधी समिति का काम उन कारोबारियों पर शिकंजा कसना होगा, जो मुनाफाखोरी करने की कोश‍िश करेंगे. यह समिति न सिर्फ ऐसे कारोबारियों के ख‍िलाफ एक्शन लेगी, बल्कि समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करती रहेगी.

आम आदमी कर सकेंगे श‍िकायत

कहीं भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कम हुए जीएसटी रेट का फायदा नहीं दिया जा रहा है. या फिर आप से अवैध वसूली की जा रही है, तो आप इस समिति से इस संबंध में श‍िकायत कर सकेंगे. मौजूदा समय में भी आप  इस मामले में शिकायत कर सकते हैं. हालांकि इस समिति के गठन के बाद मुनाफाखोरी पर लगाम कसने में मदद मिलेगी.

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