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पब हादसा: वन अबव का PM को खत- मोजोस है गुनाहगार, सबूतों को नष्ट कर रही पुलिस

खत में 1 अबव मैनजमेंट ने आरोप लगाया है कि मोजोस बिस्ट्रो का मालिक युग पाठक, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी केके पाठक का बेटा है और इसीलिए पुलिस से उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है.

मुंबई पब आग हादसा मुंबई पब आग हादसा
सुरभि गुप्ता/मुनीष पांडे
  • मुंबई,
  • 31 दिसंबर 2017,
  • अपडेटेड 9:59 AM IST

मुंबई के कमला मिल परिसर में 29 दिसंबर को मोजोस बिस्ट्रो और वन अबव पब में लगी भीषण आग में 14 लोगों की मौत के बाद दोनों ही पब मालिकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. वहीं 1 अबव पब ने खुद को बेगुनाह बताते हुए मोजोस बिस्ट्रो को असली गुनाहगार कहा है. इस बाबत वन अबव पब की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा गया है.

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खत में मैनजमेंट ने आरोप लगाया है कि मोजोस बिस्ट्रो का मालिक युग पाठक, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी केके पाठक का बेटा है और इसीलिए पुलिस से उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है. पुलिस द्वारा फरार बताए जा रहे वन अबव पब के मैनेजमेंट ने पीएम मोदी के अलावा कानून मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस को पत्र लिखा है कि उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं.

खत में 1 अबव के मालिकों कृपेश संघवी, जिगर संघवी और अभिजीत मानकर ने लिखा, 'हम निर्दोष हैं और हमने कुछ भी नहीं किया है. हम चाहते हैं कि इस मामले की अच्छी तरह से जांच हो और असली दोषी पकड़े जाएं, जो मोजोस बिस्ट्रो है. लेकिन दोषी लोगों पर FIR भी दर्ज नहीं की गई है. निष्पक्ष जांच के लिए केस सीबीआई के ट्रांसफर होना चाहिए.'

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1 अबव के मालिकों ने आरोप लगाया है कि मोजोस बिस्ट्रो का का मालिक युग पाठक प्रेस और मीडिया को कंट्रोल कर रहा है और ये दर्शाया जा रहा है कि आग पहले वन अबल पब में लगी, जो गलत है. वन अबव मैनेजमेंट ने पुलिस पर सबू्तों को नष्ट करने का आरोप लगाया है.

इस हादसे के बाद हरकत में आई बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने शहर और उपनगरों में 624 रेस्तरां, ढाबों व मॉल का निरीक्षण किया. बीएमसी ने कार्रवाई करते हुए 314 स्थानों पर अवैध ढांचों को गिरा दिया और सात होटल सील कर दिए. BMC की कार्रवाई रविवार 31 दिसंबर को भी जारी रहेगी.

इस मामले में मोजोस बिस्ट्रो और 1 अबव पब के मालिकों के खिलाफ दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज किए गए हैं. वन अबव पब के सहमालिकों हितेष संघवी और जिगर संघवी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है. दोनों ही पब मालिकों के खिलाफ अवैध निर्माण के तीन केस दर्ज किए गए हैं. पब मालिकों पर महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग (MRTP) एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है.

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