Advertisement

NCR में तीन साल और चलेंगे 10 साल पुराने डीजल वाहन, दिल्ली में जारी रहेगी 'नो एंट्री'

एनजीटी ने कहा है कि 10 साल से ज्यादा पुराने ट्रकों को जरूरी कामों के लिए तीन साल और इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये वाहन राजधानी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते हैं.

जरूरी सामान ढोने वाले वाहनों को छूट जरूरी सामान ढोने वाले वाहनों को छूट
सुरभि गुप्ता/अनुषा सोनी
  • नई दिल्ली,
  • 13 अक्टूबर 2017,
  • अपडेटेड 6:03 PM IST

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने दिल्ली और एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर अपने रोक के फैसले में बदलाव किया है. प्राधिकरण ने जरूरी सामान ढोने वाले ऐसे वाहनों को एनसीआर में तीन साल और चलने की मंजूरी दे दी है. बता दें कि बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर NGT की ओर से में पिछले साल ही दिल्ली व NCR में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर पाबंदी लगाई गई थी.

Advertisement

डीजल वाहनों पर पाबंदी को लेकर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने थोड़ी राहत दी है. एनजीटी ने 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों को एनसीआर क्षेत्रों में चलने की छूट दी है. ये आंशिक छूट पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट, जरूरी सामानों  और पब्लिक अथॉरिटी के कार्यों  के लिए दी गई है.

दिल्ली में होगी नो एंट्री

एनजीटी ने कहा है कि 10 साल से ज्यादा पुराने ट्रकों को जरूरी कामों के लिए तीन साल और इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये वाहन राजधानी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते हैं.

NCR राज्यों को दी सलाह

एनजीटी ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से कहा है कि वे कम प्रदूषित और प्रदूषण मुक्त जिलों की पहचान करें. बता दें कि इससे पहले NGT की ओर से 10 साल पुराने डीजल वाहनों के दिल्ली और एनसीआर क्षेत्रों पर चलने से रोक लगाई थी.

Advertisement

इससे पहले केंद्र सरकार ने NGT में अपील की थी कि वह पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों पर रोक के आदेश को मॉडिफाई करे. जिसे NGT ने बदलने से इनकार कर दिया था. NGT ने 2015 में अपने अंतरिम आदेश में इन वाहनों पर रोक लगाई थी.

NGT के आदेश के बाद दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन होने पर भी रोक लग गई थी. एनजीटी इससे पहले भी कई बार इस बारे में केंद्र को लताड़ चुकी है. एनजीटी के मुताबिक केंद्र इस मामले में कुछ करना नहीं चाहती.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement