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NGT ने CGWA से दिल्ली के ग्राउंड वाटर पर एक हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि अगर तय समय में ग्राउंड वाटर का डाटा नहीं सौपा गया तो अथॉरिटी के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को करेगा.

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (फाइल फोटो) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (फाइल फोटो)
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 16 जनवरी 2018,
  • अपडेटेड 5:05 AM IST

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी (सीजीडब्ल्यूए) को दिल्ली के ग्राउंड वाटर पर जल बोर्ड को एक हफ्ते मे रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं. एनजीटी ने सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी को कहा है कि रिपोर्ट में ये बताया जाए कि राजधानी दिल्ली के किन-किन इंड्रस्ट्रीयल एरिया में ग्राउंड वाटर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है.

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि अगर तय समय में ग्राउंड वाटर का डाटा नहीं सौपा गया तो अथॉरिटी के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को करेगा. एनजीटी बार एसोसिएशन ने ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ये याचिका दायर की है. याचिका में नरेला और बवाना इंड्रस्ट्रीयल एरिया में अवैध रूप से ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करने का दावा किया गया है.

दिल्ली एनसीआर मे ग्राउंड वाटर का स्तर लगातार घट रहा है. दिल्ली के बाहरी इलाकों मे ये लगातार खतरनाक स्तर पर जा रहा है. इसके अलावा दिल्ली के बाहरी इलाकों मे अवैध रूप से बोरिंग की खबरें कोर्ट तक पहुंची हैं. जिसके बाद एनजीटी ने इसे गंभीरता से लेते हुए इसपर सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से डाटा मांगा है.

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