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नीरव मोदी पर और कसा शिकंजा, मुंबई-पुणे में 524 करोड़ की 21 प्रॉपर्टी सीज

ईडी ने नीरव मोदी की कुल 21 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया. इसकी संपत्ति की अनुमानित कीमत 524 करोड़ बताई जा रही है.

नीरव मोदी नीरव मोदी
राहुल विश्वकर्मा/मुनीष पांडे
  • मुंबई,
  • 24 फरवरी 2018,
  • अपडेटेड 3:22 PM IST

नीरव मोदी पर शिकंजा कसता जा रहा है. शनिवार को ईडी ने नीरव मोदी की कुल 21 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया. इस संपत्ति की अनुमानित कीमत 524 करोड़ बताई जा रही है.

इन 21 संपत्तियों में 6 रिहायशी संपत्ति और 10 दफ्तर हैं जो कि मुंबई में ही हैं. इसके अलावा ईडी ने पुणे में दो फ्लैट और अलीबाग में एक फॉर्म हाउस सीज किया है. कर्जत में एक सोलर प्लांट और 135 एकड़ जमीन भी जब्त की गई है. इनकी कुल कीमल 523.72 करोड़ बताई जा रही है.

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ईडी ने नीरव मोदी को समन जारी कर 26 तारीख तक पेश होने को कहा है. शुक्रवार को ईडी ने नीरव मोदी के करीब 30 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस, 13.86 करोड़ वैल्यू के शेयर सीज़ किए. इन सभी के अलावा ईडी 176 स्टील की अलमारी और 60 प्लास्टिक कटेंनर सीज़ किए, इन सभी में कई सारी इंपोर्टेड घड़ियां थी.

जब्त की गई गाड़ियां

गौरतलब है कि इससे पहले भी गुरुवार को ईडी ने नीरव मोदी और उसकी कंपनी की 9 लग्जरी कारें जब्त कीं. इन कारों की कीमत कई करोड़ बताई जा रही है. इनमें सिर्फ एक कार रॉल्स रॉयल घोस्ट की कीमत ही 6 करोड़ है.

इसके अलावा 2 मर्सिडीज बेंज GL 350 , एक पॉर्शे पैनामेरा, तीन होंडा और एक टोयोटा फॉर्च्यूनर और एक टोयोटा इनोवा है. नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ग्रुप के 94 करोड़ के शेयर भी जब्त कर लिए गए हैं.

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ईडी ने नीरव मोदी के 7.80 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड और शेयर फ्रीज किए हैं और गीतांजलि समूह के मेहुल चोकसी के 86.72 करोड़ रुपये जब्त किए हैं. ईडी ने मुंबई में उनके चार कंपनियों पर छापेमारी की. ईडी की तरफ से चोकसी के शेयर को सीज़ करने के सेबी से भी अपील की थी.

पीएनबी ने लिखा था खत

पंजाब नेशनल बैंक ने गुरुवार को नीरव मोदी को खत भी लिखा था. चिट्ठी में पीएनबी ने नीरव मोदी को कहा कि आपने गलत ढंग से बैंक अधिकारियों की मदद से सारे एलओयू हासिल किए. किसी भी तरह से हमारे बैंक द्वारा आपकी तीनों पार्टनर कंपनियों को कोई सहूलियत नहीं दी गई थी. जिस दौरान इन गतिविधियों का खुलासा हुआ, फिर जांच में खुलासा हुआ FEMA और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है.

पीएनबी ने साफ किया कि कानून के मुताबिक, बैंक के पास हक था कि वह इन गतिविधियों को रोके और ईडी ने जो भी कार्रवाई की हैं वो भी सही हैं. आपने पैसा लौटाने का जो भी वादा किया है उसमें किसी भी तरह से ये नहीं बताया है कि आप किस तरह ये पैसा लौटाएंगे. अगर आपके पास ऐसा कोई ठोस प्लान है तो हमें बताएं.

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