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निर्भया गैंगरेप केस में आज तय हो सकता है गुनहगारों की फांसी का दिन

निर्भया की मां ने दोषियों को जल्द फांसी देने की मांग की है. इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों को सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए 7 जनवरी तक का समय दिया था.

निर्भया के माता-पिता (फाइल फोटो-ANI) निर्भया के माता-पिता (फाइल फोटो-ANI)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 07 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 11:19 AM IST

  • कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए 7 जनवरी तक समय
  • अक्षय की पुनर्वियार याचिका खारिज कर चुका है SC

निर्भया गैंगरेप केस में गुनहगारों की फांसी पर मंगलवार को फैसला हो सकता है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में निर्भया की मां की अर्जी पर सुनवाई होगी. निर्भया की मां ने दोषियों को जल्द फांसी देने की मांग की है. इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों को सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए 7 जनवरी तक का समय दिया था. साथ ही तिहाड़ जेल ने चारों दोषियों को नोटिस जारी कर पूछा था कि वह दया याचिका दाखिल करेंगे या नहीं.

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पिछले महीने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने सात जनवरी के लिए मामले को स्थगित कर दिया था. उन्होंने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दोषियों को नए सिरे से नोटिस जारी कर उनके कानूनी उपायों का उपयोग करने का समय प्रदान करें.

सुनवाई की लंबी तारीख दिए जाने के बाद पीड़िता की मां आशा देवी निराश हो गईं. जज ने आशा से कहा, "मुझे आपके साथ पूरी सहानुभूति है. मैं जानता हूं कि किसी की मृत्यु हो गई है, लेकिन उनके अधिकार भी हैं. हम यहां आपकी बात सुनने के लिए हैं, लेकिन कानून से भी बंधे हैं." सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दोषियों के खिलाफ मौत के वारंट जारी करने के लिए एक आवेदन दायर किया.

इससे पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी अक्षय कुमार सिंह की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया. जस्टिस ए. एस. बोपन्ना और जस्टिस आर. भानुमति की शीर्ष अदालत की एक खंडपीठ ने पुनर्विचार याचिका को योग्यता के आधार पर खारिज कर दिया था.

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