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अजय चौटाला को दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत

दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जी रोहिणी और जस्टिस जयंत नाथ की बेंच ने चौटाला को राहत देने से इनकार कर दिया.

ब्रजेश मिश्र/पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 27 मई 2016,
  • अपडेटेड 1:51 PM IST

हरियाणा शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल की सजा काट रहे इनेलो नेता अजय चौटाला को दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी है. चौटाला ने हाई कोर्ट में पैरोल के लिए अर्जी दी थी, जिसे शुक्रवार को खारिज कर दिया गया.

दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जी रोहिणी और जस्टिस जयंत नाथ की बेंच ने चौटाला को राहत देने से इनकार कर दिया. चौटाला ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पैरोल मांगी थी. इससे पहले हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भी चौटाला की याचिका खारिज कर दी थी.

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हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अजय चौटाला ने सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी थी. शिक्षक भर्ती घोटाले में अजय चौटाला सजायाफ्ता हैं.

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