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सरकार ने दी सफाई, कहा- घोषित आय से खरीदे गहनों पर लिमिट तय नहीं की

केंद्र सरकार ने नोटबंदी के बाद अब कालेधन के रूप में जमा सोने के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है. वित्त मंत्रालय ने घर में सोना रखने का लिमिट तय कर दिया है. अब विवाहित महिला अपने घर में 500 ग्राम तक सोना रख सकती हैं.

अविवाहित को 250 ग्राम तक सोना रखने की छूट अविवाहित को 250 ग्राम तक सोना रखने की छूट
अमित कुमार दुबे/रीमा पाराशर
  • नई दिल्ली,
  • 01 दिसंबर 2016,
  • अपडेटेड 8:04 PM IST

सरकार ने घर में गोल्ड रखने की लिमिट संबंधी खबरों पर सफाई दी है और कहा है कि सोना घर में रखने की लिमिट तय करने जैसा कोई फैसला नहीं हुआ है. सरकार ने साफ किया है कि आयकर संशोधन विधेयक में सोने को लेकर कोई प्रावधान नहीं शामिल किया गया है. सोने को लेकर पहले से जो नियम हैं उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है.

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अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील
वहीं वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि घोषित आय या कृषि आय से खरीदे गये सोने पर भी कोई कर नहीं लगाया जाएगा, जिन्होंने नोटबंदी के बाद बिना पैन के बहुत ज्यादा सोने खरीदा है उनके खिलाफ जांच होगी. इसी हफ्ते लोकसभा में कालाधन कानून को लेकर दूसरा संशोधन पारित किया गया. संशोधित कानून के दायरे में आभूषणों को भी शामिल किए जाने संबंधी अफवाहों को दूर करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि सरकार ने आभूषण पर कर लगाने के संदर्भ में कोई नया प्रावधान नहीं जोड़ा है.

सीबीडीटी ने कहा, घोषित आय या कृषि आय जैसी छूट प्राप्त आय अथवा उपयुक्त घरेलू बचत अथवा विरासत में मिले आभूषण या सोना जिसके बारे में आय स्रोत की जानकारी है, की खरीद पर न तो मौजूदा प्रावधान और न ही प्रस्तावित संशोधित प्रावधानों के तहत कर लगाया जाएगा. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आयकर विभाग द्वारा तलाशी अभियान के दौरान अगर विवाहित महिला के पास 500 ग्राम, प्रत्येक अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम तथा परिवार के प्रत्येक पुरुष के पास अगर 100 ग्राम सोना और गहने पाए जाते हैं तो उसकी जब्ती नहीं होगी. सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सीमा तक कानूनी रूप से वैध आभूषणों को रखने पर कोई कर नहीं लगेगा और यह पूरी तरह सुरक्षित है.

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पुश्तैनी गहनों पर कोई टैक्स नहीं
वित्त मंत्रालय के सोने को लेकर नियमों के मुताबिक पुश्तैनी गहनों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. वित्त मंत्रालय के सोना रखने के बदले नियम के मुताबिक अब शादीशुदा महिला अपने घर में 500 ग्राम तक सोना रख सकती हैं. जबकि अविवाहित महिलाओं 250 ग्राम तक सोना रखने की छूट दी गई है.

आयकर विभाग के सर्च दौैरान लागू होगा नियम
वित्त मंत्रालय की मानें तो पुरुष को 100 ग्राम तक सोना रखने की छूट है. नियम आयकर विभाग के सर्च के दौरान लागू होगा. दरअसल सरकार ने पिछले दिनों ही गोल्ड के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए थे.

नोटबंदी के बाद सोने में कालेधन निवेश की खबर
नोटबंदी के बाद बड़े पैमाने पर सोने की खरीद-फरोख्त की खबरों के बाद कई जगहों पर ज्वैलर्स के यहां छापे पड़े थे, देश में बड़े पैमाने पर कालेधन के रूप में सोने में निवेश होने की आशंका है. नोटबंदी के बाद सोनी की खरीदारी में उछाल आया था. सरकार का कहना है कि कालेधन के खिलाफ सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी और इस कड़ी कुछ और सख्त कदम उठाए जाएंगे.

विश्व में भारत दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड खरीदार
गौरतलब है कि गोल्‍ड का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार भारत है. ऐसा आकलन है कि गोल्‍ड की सालाना मांग का लगभग एक-तिहाई काला धन खपाने में किया जाता है. यह वैसे पैसे होते हैं जिन पर टैक्‍स नहीं दिया गया होता और जिसे लोग छुपा कर रखते हैं. अब सरकार के इस कदम अवैध संपत्ति के रूप में सोना रखने वालों में अफरा-तफरी मचने की आशंका है.

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