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विजय माल्या पर कसा शिकंजा, कोर्ट ने जारी किया गैरजमानती वारंट

उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ PMLA कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. प्रवर्तन निदेशालय ने PMLA कोर्ट में माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की अर्जी दी थी. इससे पहले विजय माल्या का पासपोर्ट निलंबित कर दिया गया. प्रवर्तन निदेशालय ने विदेश मंत्रालय से माल्या का पासपोर्ट निलंबित करने की मांग की थी.

उद्योगपति विजय माल्या उद्योगपति विजय माल्या
मुकेश कुमार
  • नई दिल्ली,
  • 18 अप्रैल 2016,
  • अपडेटेड 3:36 PM IST

उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ PMLA कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. प्रवर्तन निदेशालय ने PMLA कोर्ट में माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की अर्जी दी थी. इससे पहले विजय माल्या का पासपोर्ट निलंबित कर दिया गया. प्रवर्तन निदेशालय ने विदेश मंत्रालय से माल्या का पासपोर्ट निलंबित करने की मांग की थी.

माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वारंट को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी अर्जी में कहा कि माल्या मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं. उनको ईडी की स्पेशल कोर्ट में हाजिर होने के लिए तीन बार समन जारी किया गया. लेकिन उनकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया. हालांकि, वह ईमेल और फोन के जरिए कोर्ट की कार्यवाही में शामिल होने को तैयार हैं.

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जांच एजेंसियां तय करेंगी उसे किस तरह मामले की जांच करनी है. प्रवर्तन निदेशालय ने विजय माल्या के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. इस एक्ट के तहत किसी आरोपी को अधिकतम तीन बार ही हाजिर नहीं होने की छूट दी जा सकती है.

माल्या को ईडी ने 18 मार्च, 2 अप्रैल और 9 अप्रैल को ईडी के मुंबई ऑफिस में मौजूद रहने के लिए समन दिया था. लेकिन वह यह कहकर ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए कि उनके वकील ईडी को सहयोग दे रहे हैं. वे अपने कारोबार में व्यस्त हैं. वह इस केस में मई में ही ईडी के समक्ष पेश हो सकेंगे. उन पर भारतीय बैंकों का करीब 9000 करोड़ का लोन बकाया है.

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