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अवैध निर्माण के खिलाफ नॉर्थ MCD ने अपनाया कड़ा रुख

नॉर्थ एमसीडी के निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क योगेंद्र सिंह मान के मुताबिक अक्टूबर और नवंबर 2017 में नॉर्थ एमसीडी ने 604 अवैध निर्माण के खिलाफ जो कार्रवाई की उनमें से 5 निर्माण को तो पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया है.

प्रतीकात्मक फोटो प्रतीकात्मक फोटो
रवीश पाल सिंह/रणविजय सिंह
  • नई द‍िल्ली,
  • 13 दिसंबर 2017,
  • अपडेटेड 12:19 AM IST

अवैध निर्माण पर कोर्ट से कई बार फटकार पा चुकी नॉर्थ एमसीडी ने आखिरकार इसपर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है. एमसीडी ने बीते दो महीनों में 640 अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की है. बिल्डिंग विभाग ने अक्टूबर और नवंबर के दौरान अवैध रूप से बनाई जा रहे 231 संपत्तियों को डिमोलिश करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं.

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नॉर्थ एमसीडी के निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क योगेंद्र सिंह मान के मुताबिक अक्टूबर और नवंबर 2017 में नॉर्थ एमसीडी ने 604 अवैध निर्माण के खिलाफ जो कार्रवाई की उनमें से 5 निर्माण को तो पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया है. वहीं, 333 निर्माण के बन चुके अवैध हिस्सों को ढहा दिया गया है. इसके अलावा 36 ऐसी संपत्तियों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गई है जिनका निर्माण अवैध तरीके से किया जा रहा है.

निदेशक के मुताबिक अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए उसके बिल्डिंग विभाग ने अक्टूबर और नवंबर के दौरान अवैध रूप से बनाई जा रहे 231 संपत्तियों को डिमोलिश करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं. दो महीने में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 लाख 25 हज़ार रुपए की राशि भी वसूल की है.

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एमसीडी ने अवैध निर्माण करने वालों को कार्रवाई की चेतावनी दी है. नॉर्थ एमसीडी ने संपत्ति मालिकों को चेताया है कि अवैध निर्माण होने की सूरत में उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सकती है. जिसमें भवन को सील करना और डिमोलिश करना भी शामिल है. यही नहीं डिमोलिशन करने की सूरत में उसपर हुए खर्च को भी संपत्ति मालिक से वसूला जाएगा.

दूसरी तरफ एमसीडी ने संपत्ति मालिकों से अपील भी की है कि निगम नक्शे पास करने की पूरी प्रकिया को काफी सरल कर चुकी है. इसमें संपत्ति मालिक को ज्यादा कागज़ात जमा कराने की ज़रूरत नहीं होती. यहां तक की नक्शे ऑनलाइन भी पास कराए जा सकते हैं. यानि संपत्ति मालिक को नक्शा पास कराने के लिए निगम दफ्तर तक जाने की भी ज़रूरत नहीं है. ऑनलाइन नक्शा पास कराने का फायदा ये भी है कि उसे निर्धारित समयसीमा में ही पास भी कराया जा सकता है. इसलिए अवैध निर्माण से बचें.

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