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इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों, चेक से वेतन देने पर अध्यादेश को मंजूरी

नकदी की कमी के बीच सरकार वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिये अध्यादेश ला सकती है. इसमें कंपनियों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान को कर्मचारियों को वेतन चेक या इलेक्ट्रानिक माध्यमों से देने का प्रावधान होगा.

डिजिटल की ओर बढ़ रही सरकार डिजिटल की ओर बढ़ रही सरकार
सबा नाज़/BHASHA
  • नई दिल्ली,
  • 21 दिसंबर 2016,
  • अपडेटेड 2:03 PM IST

नकदी की कमी के बीच सरकार ने वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिये अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. इसमें कंपनियों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान को कर्मचारियों को वेतन चेक या इलेक्ट्रानिक माध्यमों से देने का प्रावधान होगा.

सूत्रों के मुताबिक, 'सरकार कुछ उद्योगों के नियोक्ताओं को कर्मचारियों को वेतन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या चैक के जरिये भुगतान करने के कानून, 1936 में संशोधन के लिये अध्यादेश ला सकती है.' इतना ही नहीं, 'इस संदर्भ में विधेयक 15 दिसंबर 2016 को लोकसभा में रखा गया. इसे अगले साल बजट सत्र में पारित कराया जा सकता है. दो और महीने इंतजार करने के बजाए सरकार अध्यादेश ला सकती है और बाद में इसे संसद में पारित कराया जाएगा.'

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सरकार नये नियम को तत्काल लागू करने के लिए कानून में संशोधन को लेकर अध्यादेश ला सकती है. अध्यादेश छह महीने के लिये ही वैध होता है. सरकार को इस अवधि में इसे संसद में पारित कराना होता है. वेतन भुगतान (संशोधन) विधेयक 2016 में मूल कानून की धारा छह में संशोधन का प्रस्ताव करता है ताकि नियोक्ता अपने कर्मचारियों को वोतन चैक या इलेक्ट्रानिक रूप से सीधे उनके बैंक खातों में भेज सके.

श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने इससे संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश किया है. विधेयक में कहा गया है कि नई प्रक्रिया से डिजिटल और कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था का मकसद पूरा होगा.

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