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2 लाख से ज्यादा के लेन-देन पर जरूरी होगा पैन, 1 जनवरी से नए नियम लागू

काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने दो लाख से ज्यादा के नकद लेन-देन पर पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया है. इसके अलावा भी कई नियमों में बदलाव किए गए हैं, जो 1 जनवरी 2016 से लागू होंगे.

1 जनवरी से नए नियम लागू 1 जनवरी से नए नियम लागू
स्वाति गुप्ता
  • नई दिल्ली,
  • 16 दिसंबर 2015,
  • अपडेटेड 1:03 PM IST

देश में काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने दो लाख रुपये से ज्यादा के नकद लेन-देन पर परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) कार्ड अनिवार्य कर दिया है.

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में अपने मंत्रालय को अनुदान के लिए पूरक मांग पेश करते हुए कहा, 'देश में काले धन पर लगाम कसने के लिए हमारे पास दो लाख रुपये से अधिक के नकद लेन-देन पर पैन विवरण जमा करने का प्रावधान है.' उन्होंने कहा कि इस बारे में हाल में ही एक अधिसूचना जारी की गई थी.

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50 हजार के होटल बिल भुगतान पर पैन कार्ड जरूरी
नए साल से 50 हजार रुपये या इससे ज्यादा के होटल बिल और विदेश यात्रा किराये का नकद भुगतान करने पर पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है. सरकार ने घरेलू स्तर पर कालेधन की निगरानी के लिए यह कदम उठाया है. एक जनवरी 2016 से यह नियम लागू हो जाएगा.

10 लाख की संपत्ति खरीदने पर पैन कार्ड जरूरी
10 लाख रुपये की संपत्ति खरीदने पर पैन कार्ड जरूरी कर दिया गया है. यह सस्ते मकान खरीदने वालों के लिए राहत की बात हो सकती है क्योंकि इससे पहले सरकार ने पांच लाख रुपये की खरीद फरोख्त पर ही पैन अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया था.

डाकघर में पैसा जमा करने वालों को राहत
सरकार ने छोटे निवेशकों को इस मामले में राहत देते हुए डाकघर में पचास हजार रुपये से अधिक की जमा पर पैन की अनिवार्यता समाप्त कर दी है. राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने इन नए नियमों को जारी करते हुए कहा एक बार में दो लाख रुपये या इससे अधिक के आभूषण और सोना, चांदी खरीदने पर भी पैन का उल्लेख करना होगा. सोना, चांदी और जेवरात खरीद को भी कालेधन का प्रमुख स्रोत माना जाता है. वर्तमान में पांच लाख और इससे अधिक के आभूषण खरीद पर पैन बताने की आवश्यकता थी.

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शेयरों में इतने के निवेश पर पैन कार्ड जरूरी
अधिया ने कहा कि 50 हजार रुपये से अधिक का कैश कार्ड खरीदने या प्री-पेड सुविधा वाला कोई भी साधन खरीदने के लिए नकद भुगतान किये जाने के मामले में भी पैन अनिवार्य होगा. इसके अलावा गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में एक लाख रुपये से अधिक का निवेश करने पर भी पैन का उल्लेख अनिवार्य होगा.

बैंक खाता खोलने के लिए पैन जरूरी
प्रधानमंत्री जनधन योजना बैंक खाता खोलने के अलावा अन्य सभी बैंक खाते खोलने के मामले में भी पैन अनिवार्य होगा. जिन मामलों में राहत दी गई है उनमें बेसिक लैंडलाइन फोन या सेलफोन कनेक्शन लेने के लिए भी पैन की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है.

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