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पीएफ निकालने पर अब दीजिए टैक्स!

सेवानिवृत्ति कोष निकाय इपीएफओ ने सर्कुलर जारी करते हुए बताया है कि वह 1 जून से उन प्रोविडेंट फंड खातों से पैसा निकालने पर टैक्स लगाएगी जिसमें 30,000 रुपये या उससे अधिक की निकासी हो रही है.

aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 22 मई 2015,
  • अपडेटेड 5:33 PM IST

सेवानिवृत्ति कोष निकाय इपीएफओ ने सर्कुलर जारी करते हुए बताया है कि वह 1 जून से उन प्रोविडेंट फंड खातों से पैसा निकालने पर टैक्स लगाएगी जिसमें 30,000 रुपये या उससे अधिक की निकासी हो रही है. टीडीएस के रूप में यह कटौती उन खातों से की जाएगी जहां कर्मचारी ने पांच साल से कम काम किया है.

गौरतलब है कि आम बजट में वित्त मंत्रालय ने कहा था कि वह 1 जून से यह कटौती शुरू कर देगी. इसी के चलते प्रोविडेंट फंड विभाग ने अपने सभी कार्यालयों को सूचित कर दिया है कि 1 जून से प्रीमैच्योर पीएफ क्लेम पर टीडीएस काटने के लिए तैयार रहे.

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हालांकि सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय अभी इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या बजट के इस प्रस्ताव को लागू करने का समय टाल दिया जाए. दरअसल प्रोविडेंट फंड विभाग ने ही एक आपत्ति उठाई है कि जिन लोगों की सैलेरी इंकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है, यानी 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है, तो उनकी सेविंग पर इस तरह का टैक्स लगाना उचित नहीं होगा.

सर्कुलर के मुताबिक, टीडीएस 10 प्रतिशत की दर से काटा जाएगा अगर सदस्य ने अपना पैन कार्ड डीटेल्स दे दिया है अन्यथा 34.608 फीसदी की दर से टीडीएस की कटौती की जाएगी. वहीं अगर कर्मचारी ने फार्म 15जी या 15एच जमा किया हो तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा.

गौरतलब है कि फार्म 15एच वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष की आयु से अधिक) द्वारा जमा किया जाता है और फार्म 15जी 60 वर्ष से कम आयु के क्लेमेंट द्वारा जमा किया जाता है. इन फॉर्मों में सदस्य को यह घोषणा करनी होगी कि पीएफ खाते से पैसे निकालने के बाद उसकी कुल आय टैक्स के लिए निर्धारित आय से नीचे नई आएगी. वहीं सर्कुलर के मुताबिक अगर सदस्य एक खाते से दूसरे खाते में पीएफ को ले जाता है तो इस सूरत में भी कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा.

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