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65 की उम्र में भी जुड़ सकेंगे नेशनल पेंशन स्कीम से, PFRDA ने बढ़ाई सीमा

नेशनल पेंशन स्कीम में शामिल होने वालों के लिए खुशखबरी है. पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने निजी क्षेत्र के अंशधारकों के लिए अधिकत उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 65 कर दी है. वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी. 

65 उम्र में भी जुड़ सकेंगे नेशनल पेंशन स्कीम से 65 उम्र में भी जुड़ सकेंगे नेशनल पेंशन स्कीम से
विकास जोशी
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  • 02 नवंबर 2017,
  • अपडेटेड 5:24 PM IST

नेशनल पेंशन स्कीम में शामिल होने वालों के लिए खुशखबरी है. पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने निजी क्षेत्र के अंशधारकों के लिए अधिकत उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 65 कर दी है. वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी.  

मंत्रालय ने कहा है कि पिछले सालों के भीतर पीएफआरडीए ने पेंशन का दायरा बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं. इसमें सुधार लाने के लिए नई पहल की गई हैं.

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वित्त मंत्रालय ने कहा कि अब 60 से 65 साल की आयु का कोई भी नागरिक इस स्कीम से जुड़ सकता है. वह इस स्कीम में 70 साल की उम्र तक बना रह सकता है.

क्या है एनपीएस

नेशनल पेंशन स्कीम अथवा एनपीएस एक रिटायरमेंट सेविंग्स अकाउंट है. इसकी शुरुआत भारत सरकार ने 1 जनवरी 2004 को की थी. पहले यह स्कीम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी. हालांकि 2009 के बाद इसे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी शुरू किया गया है.

ऐसे करें निवेश

अगर आप भी एनपीएस में निवेश करना चाहते हैं, तो मौजूदा समय में लगभग सभी सरकारी और निजी बैंकों में एनपीएस में निवेश किया जा सकता है. इसके लिए आप किसी भी बैंक की नजदीकी शाखा में जाकर खाता खुलवा सकते हैं.

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लगेंगे ये दस्तावेज

एनपीएस खाता खुलवाने के लिए आपके पास एक एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ और जन्म प्रमाणपत्र होना जरूरी है.

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