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दिल्ली में पॉश इलाकोें के रेस्टोरेंट्स कर रहे नियमों की अनदेखी, जनहित याचिका दायर

हाइकोर्ट मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल 2018 को करेगा. याचिका लगाने वाले मंजीत सिंह ने मांग की है कि इस तरह के रेस्टोरेंट में सीटिंग कैपेसिटी को सीमित रखा जाए. इसके आलावा जिन भी रेस्टोरेंट में 50 लोगों से अधिक के बैठने की जगह हो उनमें फायर क्लीयरेंस लेने को अनिवार्य बनाया जाए.

दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट
पूनम शर्मा/रोहित
  • नई दिल्ली,
  • 20 दिसंबर 2017,
  • अपडेटेड 6:58 AM IST

राजधानी दिल्ली की पॉश मार्केटों में शामिल खान मार्केट, कनॉट प्लेस में नियमों को ताक पर रखकर चल रहे रेस्टोरेंट्स के खिलाफ हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई है. याचिका मे दावा किया गया है कि इन इलाकों के ज्यादातर रेस्टोरेंट के पास फायर विभाग का एनओसी नहीं है. लेकिन इनके बावजूद ये धड़ल्ले से चल रहे हैं. इन रेस्टोरेंट मे आवाजाही का रास्ता भी अक्सर बेहद छोटा होता है.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में पहली सुनवाई करते हुए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, डीडीए, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी को नोटिस देकर जवाब मांगा है. हाइकोर्ट मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल 2018 को करेगा. याचिका लगाने वाले मंजीत सिंह ने मांग की है कि इस तरह के रेस्टोरेंट में सीटिंग कैपेसिटी को सीमित रखा जाए. इसके आलावा जिन भी रेस्टोरेंट में 50 लोगों से अधिक के बैठने की जगह हो उनमें फायर क्लीयरेंस लेने को अनिवार्य बनाया जाए.

इससे पहले भी खान मार्किट को लेकर एक याचिका लगाई गई थी जिसमें कहा गया था कि रेस्टोरेंट मालिक कैपेसिटी से अधिक लोगों को बिठाने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है. दोनों ही याचिकाओं में खास जोर उस बात पर दिया गया है कि रेस्टोरेंट मे अव्यवस्था और एनओसी न होने के कारण यहां आने वाले लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है.

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खान मार्केट और कनॉट प्लेस में करीब 200 से ऊपर रेस्टोरेंट है. लिहाजा अगली सुनवाई में एजेंसियो को ये बताना होगा कि कितने रेस्टोरेंट नियमों का पालन न होने पर भी चल रहे हैं.

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