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पंजाब सरकार ने वाहनों में लालबत्ती लगाने पर लगाया प्रतिबंध

पंजाब सरकार ने अधिसूचना जारी कर कुछ श्रेणी के वाहनों को छोड़कर सभी तरह के वाहनों पर लालबत्ती के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है. शनिवार को राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि वीआईपी संस्कृति खत्म करने की दिशा में उठाया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है.

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह
राम कृष्ण/IANS
  • चंडीगढ़,
  • 16 अप्रैल 2017,
  • अपडेटेड 7:29 AM IST

पंजाब सरकार ने अधिसूचना जारी कर कुछ श्रेणी के वाहनों को छोड़कर सभी तरह के वाहनों पर लालबत्ती के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है. शनिवार को राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि वीआईपी संस्कृति खत्म करने की दिशा में उठाया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है.

पंजाब के मुख्यमंत्री, मंत्रियों , विधायकों और अधिकारियों के अलावा किसी को लालबत्ती के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी. पंजाब मंत्रिमंडल ने पिछले महीने पहली मंत्री मंडलीय बैठक में वीआईपी संस्कृति खत्म करने का फैसला लिया था. बैठक में कुछ खास श्रेणियों को छोड़कर सभी वाहनों में लालबत्ती के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था. साथ ही उद्घाटन और आधारशिलाओं पर मंत्रियों और विधायकों के नाम लिखने पर भी रोक लगाने का फैसला किया गया था.

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सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी इस अधिसूचना के साथ ही वाहनों पर लाल या नीली बत्ती के इस्तेमाल संबंधित इससे पहले जारी सभी अधिसूचनाएं रद्द हो गईं. नई अधिसूचना के मुताबिक राज्य के कुछ ही गणमान्य व्यक्तियों के वाहनों पर लालबत्ती का इस्तेमाल हो सकेगा, जिनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री , पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, प्रोटोकाल के तहत आने वाले जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के वाहन शामिल हैं.

इनके अलावा केंद्र द्वारा संबंधित राज्यों में लालबत्ती के लिए अधिकृत अधिकारियों के वाहन पर लालबत्ती का इस्तेमाल हो सकेगा. इन अधिकृत अधिकारियों के वाहनों के साथ चलने वाले एस्कॉर्ट्स के वाहनों पर नीली बत्ती का इस्तेमाल हो सकेगा.

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