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पंजाब सरकार का फरमान- गाय-भैंस, कुत्ता, बिल्ली पालने पर देना होगा टैक्स

पंजाब में अब गाय भैंस और कुत्ता-बिल्ली जैसे पालतू जानवर घर में रखने पर भी राज्य सरकार को टैक्स देना होगा. और अगर उनके साथ बदसलुकी करते पाए गए तो सजा भी भुगतनी पड़ सकती है. पढ़ें पूरी खबर...

पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह
सतेंदर चौहान
  • चंडीगढ़,
  • 24 अक्टूबर 2017,
  • अपडेटेड 1:55 PM IST

अगर आप पंजाब में हैं और अपने घर में कोई जानवर पालना चाहते हैं तो आपको इसके लिए सरकार को टैक्स देना होगा. जी हां, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने कुछ ऐसा ही नोटिफिकेशन जारी किया है.

नोटिफिकेशन के अनुसार यदि पंजाब के अंदर आप गाय-भैंस-बैल, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली या अन्य कोई जानवर अपने पास रखते हैं तो उसके लिए अब हर पंजाबी को टैक्स देना होगा.

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यह टैक्स हर साल ढाई सौ से ₹500 तक प्रति जानवर देना होगा. इतना ही नहीं अगर आप यह टैक्स समय पर नहीं भर पाए तो आपको 10 गुना ज्यादा पेनल्टी लगेगी. 

जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार सभी पालतू जानवरों को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा और उनसे संबंध‍ित यूएलबी व लाइसेंस जारी किए जाएंगे. जानवरों के मालिक को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से एक टैग भी जारी कराना होगा, जिसपर जानवर का रजिस्ट्रेशन नंबर और मालिक का नाम लिखा होगा.

ऐसे जानवरों को दो बार से अध‍िक बार यदि रोड पर घूमते पाया गया तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसल कर दिया जाएगा.

जानवरों पर किसी भी प्रकार की हिंसा करते हुए पाए जाने की स्थ‍िति में मालिक का लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा. ऐसे में मालिक जानवर पालने का हक खो देगा. उसे डिसक्वालिफाई कर दिया जाएगा.

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दोबारा लाइसेंस जारी करने से पहले उस व्यक्त‍ि के आचार व्यवहार की निगरानी की जाएगी और ठीक पाए जाने पर ही उसे दोबारा जानवर पालने का अध‍िकार प्रदान किया जाएगा.

सरकार ने पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत यह नोटिफिकेशन जारी किया है.

गौरतलब है कि पंजाब इस समय वित्तीय संकट से जूझ रहा है और शायद सरकार की मंशा अब इस तरह के टैक्स लगाकर घाटे को पूरा करने की है.

यह नोटिफिकेशन स्थानीय निकाय विभाग ने जारी किया है, जिसके मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू हैं. हालांकि इस नोटिफिकेशन के जारी होते ही विपक्ष ने नाक चढ़ा ली है और सरकार पर हमला बोल दिया है.

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